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Sultanpur News: गैंगस्टर व हमले के दोषी को 10 साल का कठोर कारावास
Wed, 19 Nov 2025 11:14 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Wed, 19 Nov 2025 11:14 PM IST
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सुल्तानपुर। गैंगस्टर, जानलेवा हमले के आरोपों से जुड़े मुकदमे में बुधवार को स्पेशल जज राकेश यादव की अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी सियाराम सोनी को दोषी ठहराते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 15 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
कोतवाली देहात के तत्कालीन थाना प्रभारी आरके सिंह यादव ने 16 जून साल 2002 की घटना बताते हुए लंभुआ कोतवाली के स्थानीय कस्बा निवासी सियाराम सोनी व उसके साथियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस के आरोप के मुताबिक आरोपी सियाराम सोनी व उसकी गैंग के लोग वाहन चोरी करके नंबर प्लेट आदि बदलने का काम करते थे, जिन्होंने पकड़ने के दौरान पुलिस टीम पर जानलेवा हमला किया था। संवाद
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कोतवाली देहात के तत्कालीन थाना प्रभारी आरके सिंह यादव ने 16 जून साल 2002 की घटना बताते हुए लंभुआ कोतवाली के स्थानीय कस्बा निवासी सियाराम सोनी व उसके साथियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस के आरोप के मुताबिक आरोपी सियाराम सोनी व उसकी गैंग के लोग वाहन चोरी करके नंबर प्लेट आदि बदलने का काम करते थे, जिन्होंने पकड़ने के दौरान पुलिस टीम पर जानलेवा हमला किया था। संवाद
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