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Sultanpur News: दहेज हत्या के मामले में एफटीसी कोर्ट ने जिरह का अवसर किया समाप्त
Tue, 04 Nov 2025 11:16 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Tue, 04 Nov 2025 11:16 PM IST
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सुल्तानपुर। करीब आठ वर्ष पुराने दहेज हत्या के मामले में गवाह के हाजिर रहने के बावजूद आरोपी पति और सास की तरफ से लापरवाही बरतने पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज राकेश यादव ने जिरह का अवसर समाप्त कर दिया है। इस मामले में अगले गवाह को एक दिसंबर के लिए तलब किया है।
कुड़वार थाने के बीबीगंज गांव के रहने वाले आरोपी प्रणव राय, मां आरती भट्ट व बहन ऋतंभरा भट्ट के खिलाफ गोसाईगंज थाने के वैदहा गांव निवासी शीतला प्रसाद राय ने नौ नवंबर 2017 को कुड़वार थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप के मुताबिक उनकी पुत्री शैलजा राय को आरोपियों ने दहेज की मांग पूरी न होने से मार डाला था।
आरोपी पति प्रणव राय व सास आरती भट्ट के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई, जबकि ननद ऋतंभरा भट्ट के खिलाफ चल रही विवेचना बाद में पूरी हुई, जिसकी वजह से उनकी पत्रावली सेशन कोर्ट के सुपुर्द नहीं हो सकी। इस दौरान आरोपी पति व सास के खिलाफ एफटीसी प्रथम की अदालत में विचारण चल रहा है।
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कुड़वार थाने के बीबीगंज गांव के रहने वाले आरोपी प्रणव राय, मां आरती भट्ट व बहन ऋतंभरा भट्ट के खिलाफ गोसाईगंज थाने के वैदहा गांव निवासी शीतला प्रसाद राय ने नौ नवंबर 2017 को कुड़वार थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप के मुताबिक उनकी पुत्री शैलजा राय को आरोपियों ने दहेज की मांग पूरी न होने से मार डाला था।
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आरोपी पति प्रणव राय व सास आरती भट्ट के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई, जबकि ननद ऋतंभरा भट्ट के खिलाफ चल रही विवेचना बाद में पूरी हुई, जिसकी वजह से उनकी पत्रावली सेशन कोर्ट के सुपुर्द नहीं हो सकी। इस दौरान आरोपी पति व सास के खिलाफ एफटीसी प्रथम की अदालत में विचारण चल रहा है।
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