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Sultanpur News: किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी को चार वर्ष का कठोर कारावास

Fri, 21 Nov 2025 11:28 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Fri, 21 Nov 2025 11:28 PM IST
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Four years rigorous imprisonment to the accused of molesting a teenage girl
सुल्तानपुर। स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट नीरज श्रीवास्तव की अदालत ने शुक्रवार को छेड़छाड़, पाॅक्सो एक्ट सहित अन्य मामलों के दोषी जमाल की सजा पर अपना फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी को चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई, और कुल 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अदालत ने सह आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। वहीं, आरोपी मो. खालिक को अदालत ने दोषमुक्त कर दिया है।
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अमेठी जिले के जगदीशपुर थाने के एक गांव की रहने वाली पीड़ित किशोरी की मां ने 12 जनवरी 2021 की घटना बताते हुए स्थानीय थाने के आरोपी जमाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वादी के आरोप के मुताबिक आरोपी जमाल उनके दरवाजे पर आकर उनकी नाबालिग पुत्री से छेड़छाड़ करने लगा। विरोध किया आरोपी ने उसे मारापीटा व जातिसूचक अपशब्द कहे। पुलिस ने आरोपी जमाल के खिलाफ छेड़छाड़ व एससी-एसटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में चार्जशीट दाखिल की।
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विवेचना में आरोपी मो. खालिक के खिलाफ धमकी व एससी-एसटी एक्ट की धारा में चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले का ट्रायल स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट की अदालत में चला। अदालत ने एक दिन पहले मुख्य आरोपी जमाल को छेड़छाड़ व पाॅक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में दोषी करार दिया, जबकि एससी-एसटी एक्ट में दोषमुक्त कर दिया। संवाद
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