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Sultanpur News: चार दोषियों को तीन वर्ष की सजा
Tue, 04 Jun 2024 02:17 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Tue, 04 Jun 2024 02:17 AM IST
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सुल्तानपुर। जानलेवा हमला करने के मामले में एडीजे चतुर्थ जलाल मोहम्मद अकबर ने सोमवार को तीन सगे भाइयों समेत चार दोषियों को तीन वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
कुड़वार थाना क्षेत्र के धरावां गांव निवासी रसीद अहमद 18 जुलाई 2008 की सुबह आठ बजे अपने बेटों के साथ खेत में घास निकाल रहे थे। उसी समय गांव के एजाज अहमद, कफील अहमद व सुहेल अहमद (तीनों सगे भाई) और उनका ममेरा भाई जमील अहमद लाठी व कुदाल लेकर पहुंच गए।
चारों आरोपियों ने रसीद अहमद, हफीज, अनीस व इश्तियाक पर हमला कर घायल कर दिया था। गंभीर रूप से घायल इश्तियाक को मेडिकल कॉलेज लखनऊ में भर्ती कराया गया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह कोर्ट में पेश किए गए। सोमवार को कोर्ट ने आरोपी एजाज अहमद, कफील अहमद व सुहेल अहमद और इनके ममेरे भाई जमील अहमद को जानलेवा हमला करने का दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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कुड़वार थाना क्षेत्र के धरावां गांव निवासी रसीद अहमद 18 जुलाई 2008 की सुबह आठ बजे अपने बेटों के साथ खेत में घास निकाल रहे थे। उसी समय गांव के एजाज अहमद, कफील अहमद व सुहेल अहमद (तीनों सगे भाई) और उनका ममेरा भाई जमील अहमद लाठी व कुदाल लेकर पहुंच गए।
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चारों आरोपियों ने रसीद अहमद, हफीज, अनीस व इश्तियाक पर हमला कर घायल कर दिया था। गंभीर रूप से घायल इश्तियाक को मेडिकल कॉलेज लखनऊ में भर्ती कराया गया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह कोर्ट में पेश किए गए। सोमवार को कोर्ट ने आरोपी एजाज अहमद, कफील अहमद व सुहेल अहमद और इनके ममेरे भाई जमील अहमद को जानलेवा हमला करने का दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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