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Sultanpur News: जानलेवा हमले के चार दोषियों को 10 वर्ष की सजा
Fri, 08 Mar 2024 12:53 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Fri, 08 Mar 2024 12:53 AM IST
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सुल्तानपुर। जानलेवा हमला करने के मामले में विशेष जज एससी-एसटी एक्ट त्रिभुवन नाथ पासवान ने बृहस्पतिवार को चार आरोपियों को दोषी मानते हुए 10 वर्ष की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषियों पर 1.20 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है।
विशेष लाेक अभियोजक गोरखनाथ शुक्ल के मुताबिक बल्दीराय थाने के बीही निदूरा गांव निवासी श्रीपाल पासी को 30 सितंबर, 2000 को आरोपियों ने पुरानी रंजिश को लेकर मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र के गुलाम हैदर का पुरवा के पास गोली मारकर घायल कर दिया था। श्रीपाल पासी ने मुसाफिरखाना कोतवाली में गांव के ही रमाकांत मिश्र, मंशाराम अग्रहरि, अनिरुद्ध अग्रहरि व कन्हैलाल हलवाई के खिलाफ जानलेवा हमला करने के आरोप में केस दर्ज कराया था। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने आरोपियों रमाकांत मिश्र, मंशाराम अग्रहरि, अनिरुद्ध अग्रहरि व कन्हैलाल हलवाई को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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विशेष लाेक अभियोजक गोरखनाथ शुक्ल के मुताबिक बल्दीराय थाने के बीही निदूरा गांव निवासी श्रीपाल पासी को 30 सितंबर, 2000 को आरोपियों ने पुरानी रंजिश को लेकर मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र के गुलाम हैदर का पुरवा के पास गोली मारकर घायल कर दिया था। श्रीपाल पासी ने मुसाफिरखाना कोतवाली में गांव के ही रमाकांत मिश्र, मंशाराम अग्रहरि, अनिरुद्ध अग्रहरि व कन्हैलाल हलवाई के खिलाफ जानलेवा हमला करने के आरोप में केस दर्ज कराया था। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने आरोपियों रमाकांत मिश्र, मंशाराम अग्रहरि, अनिरुद्ध अग्रहरि व कन्हैलाल हलवाई को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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