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Sultanpur News: कटका कांड में चार अभियुक्त दोषी करार, भेजे गए जेल

Wed, 21 Dec 2022 11:15 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 21 Dec 2022 11:15 PM IST
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Four accused convicted in Katka incident, sent to jail
सुल्तानपुर। चार साल पहले हुए कटका कांड के चर्चित मामले में बुधवार को जिला जज जय प्रकाश पांडेय ने चार अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट दोषी अभियुक्तों को 23 दिसंबर को सजा सुनाएगी। एक किशोर आरोपी के केस की सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में चल रही है। 50 लाख रुपये की फिरौती के लिए पांच अभियुक्तों ने स्कूल गए दो सगे भाइयों का अपहरण करने के बाद एक बच्चे को फावड़े से मारकर मौत के घाट उतार दिया था।
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गोसाईंगंज थाने के कटका बाजार निवासी व्यवसायी राकेश कुमार अग्रहरि के आठ वर्षीय पुत्र दिव्यांश व छह वर्षीय पुत्र श्रेयांश द्वारिकागंज स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में 20 दिसंबर 2018 को पढ़ने गए थे। स्कूल से छुट्टी होने के बाद दोनों बच्चों का अपहरण कर लिया गया था। आरोपियों ने बच्चों को छोड़ने के लिए राकेश के पास फोन करके 50 लाख रुपये की फिरौती मांगी थी।
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इसकी जानकारी राकेश ने पुलिस को दी थी। पुलिस मामले की जांच कर रही थी। अपहर्ताओं ने शहर के करौंदिया मोहल्ले में स्थित एक मकान में ले जाकर मासूम श्रेयांश को फावड़े से मारकर मौत के घाट उतार दिया था जबकि दूसरे भाई दिव्यांश को मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था।
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पुलिस टीम ने छापा मारकर बोरे में भरकर रखे बच्चों को निकालकर आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मामले में राकेश के घरेलू नौकर रघुवर यादव, आरोपी सूरज बहेलिया, शिवपूजन राय व रुद्रेश भारद्वाज और एक किशोर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।
मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी क्रिमिनल राम अचल मिश्र व पूर्व डीजीसी क्रिमिनल तारकेश्वर सिंह ने घटना को साबित करने के लिए आठ गवाहों को कोर्ट में पेश किया। बुधवार को जिला जज जय प्रकाश पांडेय ने अभियुक्तों रघुवर यादव, सूरज बहेलिया, शिवपूजन राय व रुद्रेश भारद्वाज को दोषी करार देते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने दोषी अभियुक्तों को सजा सुनाने के लिए 23 दिसंबर की तिथि नियत की है। मामले में एक किशोर आरोपी के केस की सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में चल रही है।
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