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Sultanpur News: विस्फोटक रखने के दोषी को पांच वर्ष का कारावास
Mon, 28 Jul 2025 11:41 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Mon, 28 Jul 2025 11:41 PM IST
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सुल्तानपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम संतोष कुमार की अदालत ने विस्फोटक पदार्थ बरामदगी से जुड़े केस में आरोपी भुल्लन दूबे को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अमेठी जिले के अमेठी कोतवाली के तत्कालीन थाना प्रभारी विनोद कुमार यादव ने छह जनवरी 1999 की घटना बताते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में वांछित चल रहे आरोपी सोनू सिंह निवासी सरवनपुर, अमेठी, सह अभियुक्त गिरधारी व अंगद को गंगासरन के मकान के पीछे बैठे होने की सूचना पर पुलिस टीम उन्हें पकड़ने के लिए गई थी। इस दौरान सोनू सिंह व अन्य ने पुलिस पर बम से हमला कर दिया। हमले में किसी तरीके से पुलिस वालों ने जान बचाई थी।
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अमेठी जिले के अमेठी कोतवाली के तत्कालीन थाना प्रभारी विनोद कुमार यादव ने छह जनवरी 1999 की घटना बताते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में वांछित चल रहे आरोपी सोनू सिंह निवासी सरवनपुर, अमेठी, सह अभियुक्त गिरधारी व अंगद को गंगासरन के मकान के पीछे बैठे होने की सूचना पर पुलिस टीम उन्हें पकड़ने के लिए गई थी। इस दौरान सोनू सिंह व अन्य ने पुलिस पर बम से हमला कर दिया। हमले में किसी तरीके से पुलिस वालों ने जान बचाई थी।
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