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Sultanpur News: पिता, दो पुत्र व एक अन्य को उम्रकैद की सजा

Fri, 18 Jul 2025 12:46 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Fri, 18 Jul 2025 12:46 AM IST
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Father, two sons and another sentenced to life imprisonment
सुल्तानपुर। हत्या और जानलेवा हमले के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम ने बृहस्पतिवार को दोषियों की सजा पर अपना फैसला सुनाया। एफटीसी जज जलाल मोहम्मद अकबर की अदालत ने पिता, दो पुत्र सहित चार दोषियों को उम्रकैद व सभी को 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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अमेठी जिले के जगदीशपुर थाने के कचनाव पूरे चोपई मिश्र गांव निवासी वादी शैलेश मिश्रा ने दो जुलाई 2020 की घटना बताते हुए थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप के मुताबिक, वह अपने भाई उमेश मिश्र व अन्य लोगों के साथ दरवाजे पर वार्ता कर रहे थे।
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तभी गांव के आरोपी गण अंजनी मिश्र व उनके भाई धर्मेंद्र मिश्र, पिता परशुराम मिश्र व सह आरोपी सुनील मिश्र व एक अन्य ने लाइसेंसी बंदूक व अवैध तमंचे से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। घटना में वादी के भाई उमेश मिश्र, राजेंद्र मिश्र व कमलेश मिश्र गोली लगने से घायल हो गए।
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गोली लगने की वजह से उमेश मिश्र की मौत हो गई, जबकि अन्य दोनों की हालत गंभीर रही। इस मामले में चार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई और फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम की अदालत में ट्रायल चला।

जज जलाल मोहम्मद अकबर ने सभी आरोपियों को हत्या सहित अन्य आरोपों में तीन दिन पहले दोषी करार दिया था, जिनकी सजा पर सुनवाई के लिए बृहस्पतिवार का दिन तय किया गया था। अदालत ने दोषियों को सजा सुनाते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है।
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