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अंतरिम जमानत पर रिहा किए गए आठ बंदी
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सुल्तानपुर। जिला जज संतोष राय के आदेश पर सोमवार को जेल में निरुद्घ आठ बंदियों को 60 दिन की अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम बटेश्वर कुमार ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव शशि कुमार की उपस्थिति में बंदियों शिव प्रसाद पांडेय, नितुल पांडेय, जय कुमार तिवारी, बृजेश कुमार तिवारी, रामकृपाल, मोहसीन खान, अभिनेश त्रिपाठी व नसीम को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
इसके अलावा बंदी अब्दुल वाहिद की अस्थाई जमानत भी अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बटेश्वर कुमार ने मंजूर कर ली है। उन्होंने अंतरिम जमानत पर रिहा किए गए बंदियों को समयावधि पूरी होने पर सक्षम न्यायालय में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है।
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अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम बटेश्वर कुमार ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव शशि कुमार की उपस्थिति में बंदियों शिव प्रसाद पांडेय, नितुल पांडेय, जय कुमार तिवारी, बृजेश कुमार तिवारी, रामकृपाल, मोहसीन खान, अभिनेश त्रिपाठी व नसीम को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
इसके अलावा बंदी अब्दुल वाहिद की अस्थाई जमानत भी अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बटेश्वर कुमार ने मंजूर कर ली है। उन्होंने अंतरिम जमानत पर रिहा किए गए बंदियों को समयावधि पूरी होने पर सक्षम न्यायालय में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है।
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