फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   Driver sentenced to one week in jail in 36-year-old case

Sultanpur News: 36 साल पुराने केस में वाहन चालक को एक हफ्ते की सजा

Mon, 05 Oct 2026 11:42 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Mon, 05 Oct 2026 11:42 PM IST
विज्ञापन
Driver sentenced to one week in jail in 36-year-old case
सुल्तानपुर। लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने की वजह से राहगीर की मौत के मामले में एसीजेएम अलंकृता शक्ति त्रिपाठी की अदालत ने सोमवार को 36 साल पुराने मामले में फैसला सुनाया। अदालत ने बाराबंकी जिला निवासी आरोपी वाहन चालक भगौती प्रसाद को दोषी करार देते हुए एक सप्ताह के कारावास व दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

अमेठी जिले के जगदीशपुर थाने के रहने वाले वादी मुकदमा गिन्नी लाल ने 23 अगस्त 1990 को थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप के मुताबिक बाराबंकी जिले के फैजुल्लागंज के रहने वाले आरोपी भगौती प्रसाद ने लापरवाही पूर्वक ट्रक चलाते हुए उनके पिता को टक्कर मार दी थी, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। इस मामले का विचारण अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलंकृता शक्ति त्रिपाठी की अदालत में पूरा हुआ। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed