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Sultanpur News: चिकित्सक को अदा करनी होगी 1.15 लाख की क्षतिपूर्ति
Wed, 24 Sep 2025 12:08 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Wed, 24 Sep 2025 12:08 AM IST
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सुल्तानपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष राम लखन सिंह चंद्रौल और सदस्य भारत भूषण तिवारी ने फैसला सुनाते हुए विपक्षी चिकित्सक को 1.15 लाख रुपये की रकम अदा करने का आदेश दिया है। वहीं, मानसिक कष्ट व वाद व्यय के लिए तीन हजार रुपये भी देने का आदेश दिया है।
कोतवाली नगर के अफलेपुर-बहादुरपुर निवासी परिवादिनी सोनी के आरोप के मुताबिक वह 10 अप्रैल 2020 को जल गई थीं। उनका चेहरा खराब हो गया था। लखनऊ के आर्टीसेन हॉस्पिटल के चिकित्सक डॉ. पुष्पेंद्र कनौजिया व लखनऊ के केआरएम हॉस्पिटल व रिसर्च सेंटर के चिकित्सक ने उनके चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी कर ठीक कर देने के नाम पर काफी रुपये ले लिए, लेकिन उनका चेहरा सही नहीं हुआ। उन्हें इलाज में खर्च की पूरी रसीद भी नहीं दी गई।
परिवादिनी ने हुए नुकसान की भरपाई के लिए उपभोक्ता फोरम की शरण ली। उपभोक्ता फोरम ने मामले में चिकित्सक के खिलाफ फैसला सुनाते हुए दो माह के भीतर क्षतिपूर्ति धनराशि देने व अन्य खर्च की धनराशि अदा करने का आदेश दिया है।
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ढवहीं, एक दूसरे मामले में उपभोक्ता फोरम ने धनपतगंज थाने के माधवपुर आचार्य निवासी परिवादी श्रेष्ठ कुमार तिवारी की याचिका को स्वीकार करते हुए दुकान संचालक के खिलाफ फैसला सुनाया है। फोरम ने जिला अस्पताल के निकट स्थित मां गायत्री मोबाइल सेंटर के संचालक को परिवादी के पक्ष में मोबाइल की 16,500 रुपये अदा करने व अन्य खर्च के लिए 1500 रुपये भी देने का आदेश दिया है।
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कोतवाली नगर के अफलेपुर-बहादुरपुर निवासी परिवादिनी सोनी के आरोप के मुताबिक वह 10 अप्रैल 2020 को जल गई थीं। उनका चेहरा खराब हो गया था। लखनऊ के आर्टीसेन हॉस्पिटल के चिकित्सक डॉ. पुष्पेंद्र कनौजिया व लखनऊ के केआरएम हॉस्पिटल व रिसर्च सेंटर के चिकित्सक ने उनके चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी कर ठीक कर देने के नाम पर काफी रुपये ले लिए, लेकिन उनका चेहरा सही नहीं हुआ। उन्हें इलाज में खर्च की पूरी रसीद भी नहीं दी गई।
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परिवादिनी ने हुए नुकसान की भरपाई के लिए उपभोक्ता फोरम की शरण ली। उपभोक्ता फोरम ने मामले में चिकित्सक के खिलाफ फैसला सुनाते हुए दो माह के भीतर क्षतिपूर्ति धनराशि देने व अन्य खर्च की धनराशि अदा करने का आदेश दिया है।
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ढवहीं, एक दूसरे मामले में उपभोक्ता फोरम ने धनपतगंज थाने के माधवपुर आचार्य निवासी परिवादी श्रेष्ठ कुमार तिवारी की याचिका को स्वीकार करते हुए दुकान संचालक के खिलाफ फैसला सुनाया है। फोरम ने जिला अस्पताल के निकट स्थित मां गायत्री मोबाइल सेंटर के संचालक को परिवादी के पक्ष में मोबाइल की 16,500 रुपये अदा करने व अन्य खर्च के लिए 1500 रुपये भी देने का आदेश दिया है।