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Sultanpur News: सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग
Sat, 17 Aug 2024 03:09 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Sat, 17 Aug 2024 03:09 AM IST
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सुल्तानपुर। बिजली कटौती व पानी की समस्या को लेकर सड़क जामकर प्रदर्शन करने के मामले में जारी गिरफ्तारी वारंट के क्रियान्वयन पर रोक लगाने के लिए शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के अधिवक्ता ने एमपी-एमएलए की विशेष अदालत के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा को प्रार्थनापत्र दिया है। कहा कि अपील खारिज होने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर 22 अगस्त को सुनवाई होनी है। लिहाजा तब तक सांसद के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट के क्रियान्वयन पर रोक लगाई जाए। प्रार्थना पत्र पर अभियोजन पक्ष ने विरोध जताते हुए आपत्ति दाखिल करने के लिए मौका मांगा है।
19 जून 2001 को शहर में बिजली कटौती व पानी की समस्या को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा समेत अन्य लोगों ने कोतवाली नगर क्षेत्र के गभड़िया ओवरब्रिज के पास सड़क जामकर प्रदर्शन किया था। संजय सिंह व अनूप संडा समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। 11 जनवरी 2023 को एमपी-एमएलए की विशेष मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सांसद संजय सिंह, पूर्व विधायक अनूप संडा, शहर कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रवक्ता संतोष चौधरी, पूर्व सभासद कमल श्रीवास्तव, पूर्व नामित सभासद विजय सेक्रेटरी व आरोपी सुभाष चौधरी को दोषी मानते हुए तीन-तीन माह की कैद व प्रत्येक को डेढ़-डेढ़ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।
छह अगस्त को एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट की एडीजे एकता वर्मा ने सांसद संजय सिंह व पूर्व विधायक अनूप संडा समेत पांच दोषियों की अपील खारिज कर मजिस्ट्रेट कोर्ट की सजा बहाल कर दी थी। साथ ही सभी दोषियों को नौ अगस्त को मजिस्ट्रेट कोर्ट में समर्पण करने का आदेश दिया था। हाजिर न होने पर कोर्ट ने सांसद व पूर्व विधायक समेत पांच के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया था। सांसद संजय सिंह ने अपील खारिज करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
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19 जून 2001 को शहर में बिजली कटौती व पानी की समस्या को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा समेत अन्य लोगों ने कोतवाली नगर क्षेत्र के गभड़िया ओवरब्रिज के पास सड़क जामकर प्रदर्शन किया था। संजय सिंह व अनूप संडा समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। 11 जनवरी 2023 को एमपी-एमएलए की विशेष मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सांसद संजय सिंह, पूर्व विधायक अनूप संडा, शहर कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रवक्ता संतोष चौधरी, पूर्व सभासद कमल श्रीवास्तव, पूर्व नामित सभासद विजय सेक्रेटरी व आरोपी सुभाष चौधरी को दोषी मानते हुए तीन-तीन माह की कैद व प्रत्येक को डेढ़-डेढ़ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।
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छह अगस्त को एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट की एडीजे एकता वर्मा ने सांसद संजय सिंह व पूर्व विधायक अनूप संडा समेत पांच दोषियों की अपील खारिज कर मजिस्ट्रेट कोर्ट की सजा बहाल कर दी थी। साथ ही सभी दोषियों को नौ अगस्त को मजिस्ट्रेट कोर्ट में समर्पण करने का आदेश दिया था। हाजिर न होने पर कोर्ट ने सांसद व पूर्व विधायक समेत पांच के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया था। सांसद संजय सिंह ने अपील खारिज करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
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