फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   Demand to stop the arrest of MP Sanjay Singh

Sultanpur News: सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग

Sat, 17 Aug 2024 03:09 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Sat, 17 Aug 2024 03:09 AM IST
विज्ञापन
Demand to stop the arrest of MP Sanjay Singh
सुल्तानपुर। बिजली कटौती व पानी की समस्या को लेकर सड़क जामकर प्रदर्शन करने के मामले में जारी गिरफ्तारी वारंट के क्रियान्वयन पर रोक लगाने के लिए शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के अधिवक्ता ने एमपी-एमएलए की विशेष अदालत के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा को प्रार्थनापत्र दिया है। कहा कि अपील खारिज होने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर 22 अगस्त को सुनवाई होनी है। लिहाजा तब तक सांसद के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट के क्रियान्वयन पर रोक लगाई जाए। प्रार्थना पत्र पर अभियोजन पक्ष ने विरोध जताते हुए आपत्ति दाखिल करने के लिए मौका मांगा है।
विज्ञापन



19 जून 2001 को शहर में बिजली कटौती व पानी की समस्या को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा समेत अन्य लोगों ने कोतवाली नगर क्षेत्र के गभड़िया ओवरब्रिज के पास सड़क जामकर प्रदर्शन किया था। संजय सिंह व अनूप संडा समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। 11 जनवरी 2023 को एमपी-एमएलए की विशेष मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सांसद संजय सिंह, पूर्व विधायक अनूप संडा, शहर कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रवक्ता संतोष चौधरी, पूर्व सभासद कमल श्रीवास्तव, पूर्व नामित सभासद विजय सेक्रेटरी व आरोपी सुभाष चौधरी को दोषी मानते हुए तीन-तीन माह की कैद व प्रत्येक को डेढ़-डेढ़ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।
विज्ञापन



छह अगस्त को एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट की एडीजे एकता वर्मा ने सांसद संजय सिंह व पूर्व विधायक अनूप संडा समेत पांच दोषियों की अपील खारिज कर मजिस्ट्रेट कोर्ट की सजा बहाल कर दी थी। साथ ही सभी दोषियों को नौ अगस्त को मजिस्ट्रेट कोर्ट में समर्पण करने का आदेश दिया था। हाजिर न होने पर कोर्ट ने सांसद व पूर्व विधायक समेत पांच के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया था। सांसद संजय सिंह ने अपील खारिज करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed