{"_id":"67103023dd64b16e460b81a4","slug":"cross-examination-of-second-witness-completed-in-gungawach-case-sultanpur-news-c-13-1-lko1039-915623-2024-10-17","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sultanpur News: गुंगवाछ कांड में दूसरे गवाह से पूरी हुई जिरह","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sultanpur News: गुंगवाछ कांड में दूसरे गवाह से पूरी हुई जिरह
Thu, 17 Oct 2024 02:59 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Thu, 17 Oct 2024 02:59 AM IST
विज्ञापन
सुल्तानपुर। अमेठी के गुंगवाछ कांड में अभियोजन पक्ष के दूसरे गवाह से बचाव पक्ष की जिरह बुधवार को पूरी हो गई। एडीजे चतुर्थ एकता वर्मा ने अभियोजन पक्ष के अन्य गवाह को तलब करने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 21 अक्तूबर को होगी।
अमेठी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पूरे राजापुर तिवारी मौजा गुंगवाछ के पूर्व ग्राम प्रधान संकठा यादव, उनके पुत्र हनुमान प्रसाद व अमरेश यादव, संकठा की पत्नी नइका देवी की 15 मार्च, 2022 को जमीन की रंजिश को लेकर हत्या कर दी गई थी।
पूर्व प्रधान संकठा यादव के पुत्र अमरजीत यादव की तहरीर पर मौजूदा ग्राम प्रधान आशा तिवारी, उनके पति रामशंकर तिवारी व पुत्र नितिन तिवारी और गांव के बृजेश यादव, रामदुलारे यादव, अखिलेश यादव और अभिषेक यादव के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। बुधवार को अभियोजन पक्ष के दूसरे गवाह अशोक यादव गवाही देने के लिए कोर्ट में पेश हुए। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने जिरह की। जिरह पूरी होने पर कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के अन्य गवाह को तलब करने का आदेश देते हुए सुनवाई के लिए 21 अक्तूबर की तिथि नियत कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
अमेठी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पूरे राजापुर तिवारी मौजा गुंगवाछ के पूर्व ग्राम प्रधान संकठा यादव, उनके पुत्र हनुमान प्रसाद व अमरेश यादव, संकठा की पत्नी नइका देवी की 15 मार्च, 2022 को जमीन की रंजिश को लेकर हत्या कर दी गई थी।
विज्ञापन
पूर्व प्रधान संकठा यादव के पुत्र अमरजीत यादव की तहरीर पर मौजूदा ग्राम प्रधान आशा तिवारी, उनके पति रामशंकर तिवारी व पुत्र नितिन तिवारी और गांव के बृजेश यादव, रामदुलारे यादव, अखिलेश यादव और अभिषेक यादव के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। बुधवार को अभियोजन पक्ष के दूसरे गवाह अशोक यादव गवाही देने के लिए कोर्ट में पेश हुए। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने जिरह की। जिरह पूरी होने पर कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के अन्य गवाह को तलब करने का आदेश देते हुए सुनवाई के लिए 21 अक्तूबर की तिथि नियत कर दी है।
विज्ञापन