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Sultanpur News: पूर्व विधायक पर दर्ज केस में लेखपाल से जिरह पूरी
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- अभियोजन पक्ष के अन्य गवाह तलब
- सात जून को होगी अगली सुनवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
सुल्तानपुर। पूर्व विधायक सफदर रजा के खिलाफ धम्मौर थाने में दर्ज केस में बृहस्पतिवार को वादी मुकदमा लेखपाल से जिरह पूरी हो गई। एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने अभियोजन पक्ष के अन्य गवाहों को तलब करने का आदेश देते हुए अगली सुनवाई के लिए सात जून की तिथि नियत कर दी है। धम्मौर थाने के भाईं गांव के तत्कालीन लेखपाल विजय कुमार सिंह ने 18 सितंबर 2014 को पूर्व विधायक सफदर रजा के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। लेखपाल का कहना है कि वे एसडीएम के आदेश पर भाईं गांव में ग्राम सभा की भूमि की पैमाइश करने गए थे। तभी वहां पहुंचे पूर्व विधायक सफदर रजा ने पैमाइश करने से मना करते हुए सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई थी। वादी मुकदमा लेखपाल विजय कुमारं सिंह से पिछले मंगलवार को जिरह पूरी नहीं हो पाई थी। बृहस्पतिवार को लेखपाल गवाही देने के लिए कोर्ट में पेश हुए। उनसे पूर्व विधायक के अधिवक्ता ने जिरह की। सरकारी वकील वैभव पांडेय ने बताया कि कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के अन्य गवाहों को तलब करने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई सात जून को होगी।
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- सात जून को होगी अगली सुनवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
सुल्तानपुर। पूर्व विधायक सफदर रजा के खिलाफ धम्मौर थाने में दर्ज केस में बृहस्पतिवार को वादी मुकदमा लेखपाल से जिरह पूरी हो गई। एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने अभियोजन पक्ष के अन्य गवाहों को तलब करने का आदेश देते हुए अगली सुनवाई के लिए सात जून की तिथि नियत कर दी है। धम्मौर थाने के भाईं गांव के तत्कालीन लेखपाल विजय कुमार सिंह ने 18 सितंबर 2014 को पूर्व विधायक सफदर रजा के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। लेखपाल का कहना है कि वे एसडीएम के आदेश पर भाईं गांव में ग्राम सभा की भूमि की पैमाइश करने गए थे। तभी वहां पहुंचे पूर्व विधायक सफदर रजा ने पैमाइश करने से मना करते हुए सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई थी। वादी मुकदमा लेखपाल विजय कुमारं सिंह से पिछले मंगलवार को जिरह पूरी नहीं हो पाई थी। बृहस्पतिवार को लेखपाल गवाही देने के लिए कोर्ट में पेश हुए। उनसे पूर्व विधायक के अधिवक्ता ने जिरह की। सरकारी वकील वैभव पांडेय ने बताया कि कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के अन्य गवाहों को तलब करने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई सात जून को होगी।