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दुष्कर्मी हत्यारे को उम्रकैद
अमर उजाला ब्यूरो/सुल्तानपुर
Updated Fri, 04 Dec 2015 09:58 PM IST
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बालिका के साथ दुष्कर्म करने के बाद हत्या करने के मामले में शुक्रवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने अभियुक्त पर 20 हजार रुपये का जुर्माना ठोका है। मामला अमेठी जिले के पीपरपुर थाने से जुड़ा है।
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अमेठी जिले के पीपरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की 11 वर्षीय बालिका छह मार्च 2004 को खेत गई थी। शाम तक घर वापस नहीं लौटने पर परिवारीजनों ने उसकी तलाश शुरू की। दूसरे दिन खेत में उसका शव पाया गया था। मृतका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने मृतका का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद मामले में दुष्कर्म के अभियोग की बढ़ोतरी कर दी थी।
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विवेचना के दौरान पुलिस ने मृतका के गांव के ही बरकत अली उर्फ दुम्मे को अभियुक्त बनाया था। पुलिस के मुताबिक अभियुक्त ने बालिका के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने अभियुक्त बरकत अली उर्फ दुम्मे को 15 मार्च 2004 को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद कर उसे जेल भेज दिया था।
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मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील गोरखनाथ शुक्ल ने घटना को साबित करने के लिए कोर्ट में छह गवाहों को पेश किया। बचाव पक्ष ने भी सफाई साक्ष्य में छह गवाहों की गवाही कराई थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश जमाल मसूद अब्बासी ने दोनो पक्षों की बहस व साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद शुक्रवार को अभियुक्त बरकत अली उर्फ दुम्मे को दुष्कर्म व हत्या करने का दोषी करार दिया। कोर्ट ने अभियुक्त को उम्रकैद व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा से दंडित कर जेल भेजने का आदेश दिया।