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दहेज हत्या में पति को 10  वर्ष की कैद और जुर्माना

Thu, 14 Apr 2016 10:24 PM IST
Amarujala Bureau
Amarujala Bureau Updated Thu, 14 Apr 2016 10:24 PM IST
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Husband got 10 years imprisonment.
कोर्ट का फैसला - फोटो : amar ujala

दहेज हत्या के मामले में स्पेशल जज एससी/एसटी एक्ट बब्बू सारंग ने बृहस्पतिवार को आरोपी पति को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास व तीन हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। मामला अमेठी जिले के संग्रामपुर थाने के पतऊ का पुरवा गांव से जुड़ा है।

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गांव निवासी पवन यादव की शादी 15 मई 2009 को पीपरपुर थाने के खरगीपुर गांव निवासी बाबूलाल की पुत्री आरती के साथ हुई थी। आरोप है कि दहेज में एक लाख रुपये नगदी की मांग को लेकर आरती को प्रताड़ित किया जाता था।
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यह भी आरोप है कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर 28 मई 2013 को आरती की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मृतका के पिता बाबूलाल की तहरीर पर आरोपी पति पवन कुमार यादव के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया था।
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मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह कोर्ट में पेश किए गए। स्पेशल जज एससी/एसटी एक्ट बब्बू सारंग ने साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद बृहस्पतिवार को आरोपी पति पवन यादव को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास व तीन हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है।

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