फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   Bail plea transferred

जिला जज ने ट्रांसफर की जमानत अर्जी

Fri, 24 Jul 2015 11:41 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो/सुल्तानपुर
अमर उजाला ब्यूरो/सुल्तानपुर Updated Fri, 24 Jul 2015 11:41 PM IST
विज्ञापन

सुल्तानपुर। भूपति भवन कांड में जेल में निरुद्घ चार अभियुक्तों की जमानत अर्जी शुक्रवार को जिला जज डॉ. नरेश कुमार बहल ने एडीजे प्रथम व स्पेशल जज एससी/एसटी एक्ट की कोर्ट में ट्रांसफर कर दी है। वकीलों के न्यायिक कार्य के बहिष्कार के चलते आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं हो सकी।

विज्ञापन



भूपति भवन कांड में जेल में निरुद्घ अरविंद सिंह उर्फ कल्लू, विजय सिंह, विवेक सिंह व ओमप्रकाश सिंह की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को जिला जज की कोर्ट में सुनवाई होनी थी। वकीलों के न्यायिक कार्य के बहिष्कार के चलते आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई टल गई।
विज्ञापन


 जिला जज डॉ. नरेश कुमार बहल ने आरोपियों विजय सिंह, विवेक सिंह व ओमप्रकाश सिंह की जमानत अर्जी को सुनवाई के लिए अपर जिला जज प्रथम की कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। जिला जज ने एक अन्य आरोपी अरविंद सिंह कल्लू की जमानत अर्जी को स्पेशल जज एससी/एसटी एक्ट जयकृष्ण तिवारी की अदालत में ट्रांसफर किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


गौरतलब है कि 24 सितंबर 2014 को अमेठी के भूपति भवन के पास हुए बवाल में सुरक्षा व्यवस्था में तैनात सिपाही विजय मिश्र की गोली लगने से मौत हो गई थी। बीते दिनों सत्र न्यायालय से अनंत विक्रम सिंह की जमानत अर्जी खारिज हो गई थी।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed