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Sultanpur News: कोर्ट ने टांडा एसओ के खिलाफ केस दर्ज कराने की दी चेतावनी

Mon, 26 Jun 2023 11:21 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Mon, 26 Jun 2023 11:21 PM IST
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Court warns to register case against Tanda SO
सुल्तानपुर। गुजारा भत्ता की वसूली न करने पर घरेलू हिंसा की विशेष अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए अंबेडकरनगर जिले के टांडा एसओ के खिलाफ पुलिस अधिनियम के तहत केस दर्ज कराने की चेतावनी दी है। अदालत ने एसओ को व्यक्तिगत रूप से तलब कर जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी।
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अधिवक्ता अनिल दुबे के मुताबिक कोतवाली नगर के आजाद नगर दरियापुर मोहल्ले के निवासी सादिक अली की पुत्री शाहीन बानो की शादी अंबेडकरनगर जिले के टांडा थाना क्षेत्र के छज्जापुर राजघाट निवासी मो. ईशा के साथ हुई थी। शाहीन ने गुजारा भत्ता के लिए पति के खिलाफ कोर्ट में केस दायर किया है।
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कोर्ट ने 16 दिसंबर 2021 को शाहीन व उसके बच्चों को प्रति माह तीन हजार रुपये गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। गुजारा भत्ता न देने पर कोर्ट ने मो. ईशा के खिलाफ वसूली वारंट जारी कर पुलिस को इसका पालन कराने का आदेश दिया था।
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कोर्ट के आदेश के बाद भी टांडा थाने की पुलिस ने वसूली वारंट का पालन नहीं कराई है। घरेलू हिंसा की विशेष अदालत की न्यायाधीश विधि सिंघल ने कड़ा रुख अपनाते हुए टांडा एसओ के खिलाफ पुलिस अधिनियम के तहत केस दर्ज कराने की चेतावनी दी है।



अदालत ने एसओ को 18 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से तलब कर जवाब मांगा है। साथ ही बकाया 39 हजार रुपये का वसूली वारंट तामील कराने और रुपया न देने पर मो. ईशा को बिना हथकड़ी के गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने का आदेश भी दिया है।
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