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Sultanpur News: गैर इरादतन हत्या में चार को सात वर्ष की सजा
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सुल्तानपुर। गैर इरादतन हत्या के केस में एडीजे ने सोमवार को चार अभियुक्तों को सात वर्ष की कैद व एक लाख 44 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माने से एक लाख रुपये मृतक के पिता को देने का आदेश दिया है।
यह घटना जयसिंहपुर क्षेत्र के महमूदपुर लखनपुर में हुई थी। गांव निवासी संजय कुमार का नौ मई 2005 को छप्पर रखने को लेकर गांव के कुछ लोगों से विवाद हो गया। आरोप है कि गपोले उर्फ विक्रम, शिव प्रसाद वर्मा, हरि प्रसाद वर्मा व सुनील वर्मा ने लाठी-डंडे से हमला कर दिया। हमले में घायल संजय के परिवार के राजदेव वर्मा की इलाज के दौरान मौत हो गई थी।
मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाह कोर्ट में पेश किए गए। गत शनिवार को एडीजे त्रिभुवन नाथ पासवान ने अभियुक्तों गपोले उर्फ विक्रम, शिव प्रसाद वर्मा, हरि प्रसाद वर्मा व सुनील वर्मा को दोषी मानते हुए जेल भेजने का आदेश दिया था और सजा सुनाने के लिए सोमवार की तिथि नियत की थी। पुलिस ने सोमवार को चारों अभियुक्तों को जेल से लाकर कोर्ट में पेश किया। सजा के बिंदु पर सरकारी वकील संदीप सिंह व बचाव पक्ष की ओर से बहस की गई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद चारों अभियुक्तों को सात वर्ष की कैद व एक लाख 44 हजार रुपये जुर्माना सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट ने जुर्माने से एक लाख रुपये मृतक के पिता बाबूराम को देने का आदेश दिया है।
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यह घटना जयसिंहपुर क्षेत्र के महमूदपुर लखनपुर में हुई थी। गांव निवासी संजय कुमार का नौ मई 2005 को छप्पर रखने को लेकर गांव के कुछ लोगों से विवाद हो गया। आरोप है कि गपोले उर्फ विक्रम, शिव प्रसाद वर्मा, हरि प्रसाद वर्मा व सुनील वर्मा ने लाठी-डंडे से हमला कर दिया। हमले में घायल संजय के परिवार के राजदेव वर्मा की इलाज के दौरान मौत हो गई थी।
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मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाह कोर्ट में पेश किए गए। गत शनिवार को एडीजे त्रिभुवन नाथ पासवान ने अभियुक्तों गपोले उर्फ विक्रम, शिव प्रसाद वर्मा, हरि प्रसाद वर्मा व सुनील वर्मा को दोषी मानते हुए जेल भेजने का आदेश दिया था और सजा सुनाने के लिए सोमवार की तिथि नियत की थी। पुलिस ने सोमवार को चारों अभियुक्तों को जेल से लाकर कोर्ट में पेश किया। सजा के बिंदु पर सरकारी वकील संदीप सिंह व बचाव पक्ष की ओर से बहस की गई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद चारों अभियुक्तों को सात वर्ष की कैद व एक लाख 44 हजार रुपये जुर्माना सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट ने जुर्माने से एक लाख रुपये मृतक के पिता बाबूराम को देने का आदेश दिया है।
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