फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   court

जानलेवा हमले के चार दोषियों को 10 वर्ष की कैद

Sat, 17 Sep 2022 12:06 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 17 Sep 2022 12:06 AM IST
विज्ञापन
court
सुल्तानपुर। जानलेवा हमले के सात वर्ष पुराने मामले में शुक्रवार को एडीजे तृतीय ने चार अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की कैद व प्रत्येक अभियुक्त को साढ़े 14 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

घटना कादीपुर क्षेत्र के विजेथुआ राजापुर में हुई थी। गांव निवासी मुन्ना मोदनवाल 13 अगस्त 2015 की रात नौ बजे अपने दरवाजे पर बैठे थे। तभी वहां लाठी, डंडा लेकर पहुंचे गांव के बब्बू पाठक, डब्बू पाठक, अरुण वर्मा व संदीप धोबी ने गाली देते हुए मुन्ना पर जानलेेेवा हमला कर दिया था। मुन्ना की गुहार पर बचाव के लिए दौड़े उनके पुत्र सचिन, पवन व पत्नी सदामा देवी को भी अभियुक्तों ने मारपीट कर चोटें पहुंचाई थी। मुन्ना व उनके परिजन जान बचाने के लिए अपने घर के अंदर चले गए तो अभियुक्तों ने घर में भी घुसकर उन्हें मारा-पीटा। पुलिस ने मुन्ना मोदनवाल की तहरीर पर अभियुक्तों के खिलाफ जानलेवा हमला करने का केस दर्ज किया।
विज्ञापन

मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी क्रिमिनल रामअचल मिश्र व अधिवक्ता अमित पांडेय ने घटना को साबित करने के लिए छह गवाहों को कोर्ट में पेश किया। शुक्रवार को एडीजे तृतीय अभय श्रीवास्तव ने अभियुक्त बब्बू पाठक, डब्बू पाठक, अरुण वर्मा व संदीप धोबी को दोषी मानते हुए 10 वर्ष की कैद व प्रत्येक को साढ़े 14 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed