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गैंगेस्टर के आरोपी को सात साल की सजा
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सुल्तानपुर। आपराधिक गतिविधियों के सहारे क्षेत्र व समाज में दहशत फैलाकर कर धन जुटाने व अन्य लाभ प्राप्त करने के आरोप में दर्ज हुए गैंगेस्टर एक्ट के मुकदमे में स्पेशल जज गैंगेस्टर एक्ट/एडीजे राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने आरोपी को दोषी मानते हुए सात वर्ष की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
आरोपी के खिलाफ पुलिस ने 13 वर्ष पूर्व गैंगेस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया था। अभियोजन पक्ष के मुताबिक मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र के अढ़नपुर गांव निवासी शेरपाल सिंह के खिलाफ आपराधिक कृत्यों में शामिल होकर अपने साथियों के साथ क्षेत्र व समाज में दहशत फैलाकर कर अवैध तरीके से धन अर्जित करने व अन्य लाभ प्राप्त करने के आरोप में मुसाफिरखाना कोतवाली में वर्ष 2009 में गैंगेस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया था। विवेचक ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने पांच गवाहों को कोर्ट में पेश किया। स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट/एडीजे राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने गैंगेस्टर एक्ट के अपराध में आरोपी शेरपाल सिंह को दोषी करार देते हुए सात वर्ष की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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आरोपी के खिलाफ पुलिस ने 13 वर्ष पूर्व गैंगेस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया था। अभियोजन पक्ष के मुताबिक मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र के अढ़नपुर गांव निवासी शेरपाल सिंह के खिलाफ आपराधिक कृत्यों में शामिल होकर अपने साथियों के साथ क्षेत्र व समाज में दहशत फैलाकर कर अवैध तरीके से धन अर्जित करने व अन्य लाभ प्राप्त करने के आरोप में मुसाफिरखाना कोतवाली में वर्ष 2009 में गैंगेस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया था। विवेचक ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने पांच गवाहों को कोर्ट में पेश किया। स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट/एडीजे राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने गैंगेस्टर एक्ट के अपराध में आरोपी शेरपाल सिंह को दोषी करार देते हुए सात वर्ष की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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