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दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Tue, 02 Nov 2021 11:48 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 02 Nov 2021 11:48 PM IST
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सुल्तानपुर। बकरी चराने गई आठ वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत अर्जी मंगलवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट राजेश नारायणमणि त्रिपाठी ने खारिज कर दी।
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मामला अमेठी जिले के मुसाफिरखाना थाने से जुड़ा है। विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार द्विवेदी के मुताबिक मुसाफिरखाना क्षेत्र के एक गांव की आठ वर्षीय बच्ची एक जुलाई 2021 को बाग में बकरी चराने गई थी। आरोप है कि गांव के ही आरोपी सुनील कोरी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी सुनील कोरी के खिलाफ केस दर्ज किया था। आरोपीजेल में निरुद्ध है। मंगलवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपराध को गंभीर मानते हुए आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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