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केंद्रीय मंत्री के करीबी के मौका लेने से टली जमानत अर्जी पर सुनवाई

Wed, 15 Sep 2021 11:32 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 15 Sep 2021 11:32 PM IST
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सुल्तानपुर। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के करीबी की ओर से दर्ज कराए गए धोखाधड़ी के मामले में जेल में निरुद्घ आरोपी की जमानत अर्जी पर बुधवार को सुनवाई टल गई। केंद्रीय मंत्री के करीबी के मौका लेने और अभियोजन प्रपत्र नहीं आने से स्पेशल जज एमपी-एमएलए जज पीके जयंत ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 20 सितंबर की तिथि नियत कर दी है।
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केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के करीबी विजय गुप्ता ने 23 नवंबर 2020 को मुसाफिरखाना कोतवाली में प्रतापगढ़ जिले के अंतू थाने के रायचंदपुर गांव निवासी अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह व कांग्रेस के पूर्व सांसद कमल किशोर कमांडो के खिलाफ धोखाधड़ी समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। विजय गुप्ता का आरोप है कि रायबरेली जिले के सलोन में आए आयुष राज्य मंत्री भारत सरकार को वर्तिका सिंह ने उनके खिलाफ पत्र दिया था। पत्र में कूटरचना करके निराधार आरोप लगाकर उनकी मानहानि की गई थी। आरोपी कमल किशोर कमांडो ने पत्र को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था।
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पुलिस ने विवेचना में अयोध्या जिले के कुमारगंज थाने के बहबरपुर गांव निवासी रजनीश सिंह को आरोपी बना दिया है। आरोपी रजनीश सिंह ने पिछले दिनों कोर्ट में सरेंडर कर दिया था, जहां उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। बुधवार को आरोपी की जमानत अर्जी स्पेशल जज एमपी-एमएलए जज पीके जयंत की कोर्ट में सुनवाई के लिए पेश की गई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के करीबी विजय गुप्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता संतोष पांडेय ने मौका अर्जी देकर समय देने की मांग की। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह को प्रभावित पक्षकार बताते हुए अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा भी कोर्ट में पेश हुए। स्पेशल जज एमपी-एमएलए पीके जयंत ने वादी मुकदमा की मौका अर्जी और अभियोजन प्रपत्र नहीं आने के कारण आरोपी की जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 20 सितंबर की तिथि नियत कर दी है।
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केंद्रीय मंत्री की तलबी पर 20 को होगी सुनवाई
अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह की ओर से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे में तलबी के बिंदु पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने 20 सितंबर की तिथि नियत की है। वर्तिका सिंह ने पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री के खिलाफ कोर्ट में मानहानि का केस दायर किया था। आरोप है कि अमेठी जिले के दौरे पर आई केंद्रीय मंत्री ने उनके खिलाफ मानहनिकारक बयान मीडिया के सामने दिया था।
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