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Sultanpur News: कोर्ट ने संग्रामपुर एसओ से मांगा जवाब
Tue, 09 Jan 2024 12:07 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Tue, 09 Jan 2024 12:07 AM IST
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सुल्तानपुर। कोर्ट से जारी जमानती वारंट विधिक प्रावधानों के विपरीत तामील कराने पर अदालत सख्त हो गई है। पुलिस के कार्य को गैरजिम्मेदाराना मानते हुए घरेलू हिंसा की विशेष अदालत के मजिस्ट्रेट संतोष कुमार वर्मा ने अमेठी जिले के संग्रामपुर एसओ को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी।
अमेठी जिले के गौरीगंज थाने के ग्राम पूरे शिवदास नरौली निवासी आरती की शादी संग्रामपुर थाने के उपाध्याय का पुरवा हिम्मतगढ़ विशेसरगंज निवासी सुनील कुमार के साथ हुई थी। आरोप है कि बाइक, सोने की चेन व दो लाख रुपये की मांग को लेकर आरती को उसके ससुरालीजन प्रताड़ित करते थे।
यह भी आरोप है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुरालीजनों से आरती को मारपीट कर घर से निकाल दिया था। 19 जुलाई 2022 को पति सुनील कुमार व अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई कर रही घरेलू हिंसा की विशेष अदालत ने सास रंगीला, आरोपी पुष्पा व साधना के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर तामील कराने का आदेश पुलिस को दिया था।
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पुलिस ने निर्धारित प्रारूप के विपरीत वारंट तामील कराकर इसकी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर दी। इसे कोर्ट ने आपत्तिजनक मानते हुए कहा कि पुलिस का कार्य गैरजिम्मेदाराना है। कोर्ट ने एसओ को नोटिस जारी कर कहा कि यह घोर लापरवाही व पदीय कर्तव्यों के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। 16 जनवरी तक एसओ से जवाब मांगते हुए कोर्ट ने कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।
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अमेठी जिले के गौरीगंज थाने के ग्राम पूरे शिवदास नरौली निवासी आरती की शादी संग्रामपुर थाने के उपाध्याय का पुरवा हिम्मतगढ़ विशेसरगंज निवासी सुनील कुमार के साथ हुई थी। आरोप है कि बाइक, सोने की चेन व दो लाख रुपये की मांग को लेकर आरती को उसके ससुरालीजन प्रताड़ित करते थे।
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यह भी आरोप है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुरालीजनों से आरती को मारपीट कर घर से निकाल दिया था। 19 जुलाई 2022 को पति सुनील कुमार व अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई कर रही घरेलू हिंसा की विशेष अदालत ने सास रंगीला, आरोपी पुष्पा व साधना के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर तामील कराने का आदेश पुलिस को दिया था।
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पुलिस ने निर्धारित प्रारूप के विपरीत वारंट तामील कराकर इसकी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर दी। इसे कोर्ट ने आपत्तिजनक मानते हुए कहा कि पुलिस का कार्य गैरजिम्मेदाराना है। कोर्ट ने एसओ को नोटिस जारी कर कहा कि यह घोर लापरवाही व पदीय कर्तव्यों के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। 16 जनवरी तक एसओ से जवाब मांगते हुए कोर्ट ने कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।