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Sultanpur News: कोर्ट ने खारिज की आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी
Sun, 06 Oct 2024 12:56 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Sun, 06 Oct 2024 12:56 AM IST
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सुल्तानपुर। संपत्ति हड़पने के लिए फर्जी वसीयत तैयार करने के मामले में आरोपी को कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई। जिला जज ने शनिवार को आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक कोतवाली नगर के खैराबाद मोहल्ले की निवासी अंजली ने तीन मई 2021 को अपने भाई कृष्ण कुमार, मेजरगंज खैराबाद निवासी अजादार हुसैन और मुंशी राम अवतार व रामसुख के खिलाफ धोखाधड़ी व जालसाजी का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने साजिश करने की धारा बढ़ा दी थी। वादी मुकदमा अंजली का आरोप है कि उनके पिता कल्लूमल की पैत्रक संपत्ति को फर्जी वसीयत के जरिये हड़पने की कोशिश उनके भाई कृष्ण कुमार और अन्य आरोपियों ने की थी। आरोप है कि वसीयत में गवाहों और दस्तावेजों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया था।
आरोपी अजादार हुसैन ने जिला जज की कोर्ट में अर्जी देकर अग्रिम जमानत देने की मांग की थी। जिला जज जय प्रकाश पांडेय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी अजादार हुसैन की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। संवाद
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक कोतवाली नगर के खैराबाद मोहल्ले की निवासी अंजली ने तीन मई 2021 को अपने भाई कृष्ण कुमार, मेजरगंज खैराबाद निवासी अजादार हुसैन और मुंशी राम अवतार व रामसुख के खिलाफ धोखाधड़ी व जालसाजी का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने साजिश करने की धारा बढ़ा दी थी। वादी मुकदमा अंजली का आरोप है कि उनके पिता कल्लूमल की पैत्रक संपत्ति को फर्जी वसीयत के जरिये हड़पने की कोशिश उनके भाई कृष्ण कुमार और अन्य आरोपियों ने की थी। आरोप है कि वसीयत में गवाहों और दस्तावेजों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया था।
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आरोपी अजादार हुसैन ने जिला जज की कोर्ट में अर्जी देकर अग्रिम जमानत देने की मांग की थी। जिला जज जय प्रकाश पांडेय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी अजादार हुसैन की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। संवाद
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