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दरोगा समेत दो पर केस दर्ज करने का आदेश

Mon, 19 Sep 2022 11:36 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 19 Sep 2022 11:36 PM IST
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court order
सुल्तानपुर। पॉक्सो एक्ट की विशेष कोर्ट के न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने दुष्कर्म पीड़ित आठ साल की बच्ची के पिता की पिटाई करने के आरोपी दरोगा समेत दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पुलिस को दो दिन में केस दर्ज कर एफआईआर की प्रति अदालत में पेश करने का आदेश दिया है।
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मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की आठ साल की बच्ची के साथ गत 26 जुलाई को गांव के ही शंभूलाल ने घर में घुसकर दुष्कर्म किया था। घटना के समय पीड़िता की मां खेत और पिता मजदूरी करने गया था। मां के वापस आने पर पीड़िता ने घटना के बारे में बताया था। आरोप है कि पीड़िता का पिता केस दर्ज कराने के लिए कोतवाली गया तो दरोगा पवन राठौर ने उसकी पिटाई कर दी और केस भी नहीं दर्ज किया था। इसके बाद पीड़िता की मां ने अधिवक्ता शेखर नजर अहमद के जरिए कोर्ट में केस दर्ज कराने के लिए अर्जी दी थी।
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पॉक्सो एक्ट की विशेष कोर्ट के न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने मामले को प्रथम दृष्टया गंभीर अपराध मानते हुए दुष्कर्म के आरोपी शंभूलाल व पीड़िता के पिता की पिटाई करने के आरोपी दरोगा पवन राठौर के खिलाफ दो दिन में केस दर्जकर विवेचना करने का आदेश कोतवाल को दिया है। कोर्ट ने एफआईआर की प्रति अदालत में तलब की है।
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