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शोहदे को पांच वर्ष का कठोर कारावास

Mon, 16 May 2022 11:42 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 16 May 2022 11:42 PM IST
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court order
सुल्तानपुर। दो नाबालिग सगी बहनों के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा ने सोमवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास व 12 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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दोस्तपुर क्षेत्र के एक गांव की दो सगी बहनें 31 अक्तूबर 2019 को खेत गई थी। 14 और 12 वर्ष आयु की बालिकाओं के साथ तीन आरोपियों ने छेड़छाड़ की और उन्हें खींचकर गन्ने के खेत में ले जाने लगे थे। गुहार पर परिवारीजन व अन्य लोग पहुंचे तो आरोपी धमकी देते हुए भाग गए थे। पुलिस ने गांव के निक्की उर्फ नितेश सोनकर व दो अज्ञात के खिलाफ छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।
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मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता रमेशचंद्र सिंह ने घटना को साबित करने के लिए छह गवाहों को कोर्ट में पेश किया। सोमवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा ने साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी निक्की उर्फ नितेश सोनकर को छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध करने का दोषी करार दिया। कोर्ट ने निक्की उर्फ नितेश सोनकर को पांच वर्ष के कठोर कारावास व 12 हजार रुपये जुर्माना की सजा से दंडित कर जेल भेजने का आदेश दिया।
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दो आरोपियों को चिह्नित नहीं कर पाई पुलिस
पीड़ित बालिकाओं ने घटना में शामिल रहे दो अज्ञात आरोपियों को देखने पर पहचान लेने की बात कही थी। सरकारी वकील रमेशचंद्र सिंह बताते हैं कि मामले की विवेचना करने वाली पुलिस दो अज्ञात आरोपियों को चिह्नित नहीं कर पाई है। पुलिस की लापरवाही का नतीजा रहा कि दो गुनहगार सजा से बच गए।
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