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कोर्ट: पूर्व विधायक संतोष पांडेय के मामलों में सुनवाई टली
Wed, 21 Jan 2026 11:38 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Wed, 21 Jan 2026 11:38 PM IST
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सुल्तानपुर। एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत में बुधवार को पूर्व विधायक संतोष पांडेय से जुड़े दो मुकदमे में बहस पर सुनवाई के लिए तिथि नियत रही। फिलहाल स्पेशल मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने की वजह से बहस की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकी। अदालत ने दोनों मामले में बहस के लिए एक फरवरी की तारीख तय किया है। लंभुआ विधान सभा के तत्कालीन उड़न दस्ता प्रभारी संदीप सिंह ने कोतवाली देहात थाने में तीन फरवरी वर्ष 2022 को विधान सभा चुनाव के दौरान सपा प्रत्याशी संतोष पांडेय व उनके समर्थकों के खिलाफ बिना पूर्व अनुमति के सरकारी विद्यालय में मीटिंग बुलाने के आरोप में पहला मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं, वादी संदीप सिंह ने संतोष पांडेय व उनके समर्थकों के खिलाफ बिना अनुमति के रोड शो निकालने के आरोप में 24 फरवरी 2022 को कोतवाली देहात थाने में दूसरा मुकदमा दर्ज कराया था। (संवाद)
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श्रीकांत हत्याकांड में आज होगी बचाव पक्ष की शेष बहस
सुल्तानपुर। श्रीकांत मिश्र हत्याकांड में बुधवार को एडीजे प्रथम संध्या चौधरी की अदालत ने दोनों पक्षों को अपनी मौखिक या लिखित बहस पेश करने के लिए तारीख तय किया था। इस मामले में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता ने अपनी बहस पूरी कर दी है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने भी अपनी बहस शुरू किया, हालांकि उनकी बहस अभी पूरी नही हो सकी है। बचाव पक्ष की तरफ से बहस की कार्यवाही में पत्रावली नियत होने के दौरान एक साक्षी को तलब करने के लिए भी अर्जी पेश की गई है। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई व बचाव पक्ष की शेष बहस के लिए 22 जनवरी की तारीख तय की है। कुड़वार थाने के बहलोलपुर गांव निवासी उमाकांत मिश्र ने एक नवंबर 2018 की घटना बताते हुए अपनी पत्नी अर्चना के मायके वालों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। वादी ने अपने भाई श्रीकांत मिश्र उर्फ सोनू मिश्र की गोली मारकर हत्या करने समेत अन्य आरोप लगाए हैं।
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सुल्तानपुर। श्रीकांत मिश्र हत्याकांड में बुधवार को एडीजे प्रथम संध्या चौधरी की अदालत ने दोनों पक्षों को अपनी मौखिक या लिखित बहस पेश करने के लिए तारीख तय किया था। इस मामले में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता ने अपनी बहस पूरी कर दी है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने भी अपनी बहस शुरू किया, हालांकि उनकी बहस अभी पूरी नही हो सकी है। बचाव पक्ष की तरफ से बहस की कार्यवाही में पत्रावली नियत होने के दौरान एक साक्षी को तलब करने के लिए भी अर्जी पेश की गई है। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई व बचाव पक्ष की शेष बहस के लिए 22 जनवरी की तारीख तय की है। कुड़वार थाने के बहलोलपुर गांव निवासी उमाकांत मिश्र ने एक नवंबर 2018 की घटना बताते हुए अपनी पत्नी अर्चना के मायके वालों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। वादी ने अपने भाई श्रीकांत मिश्र उर्फ सोनू मिश्र की गोली मारकर हत्या करने समेत अन्य आरोप लगाए हैं।
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