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Sultanpur News: गर्भपात की धारा न बढ़ाने पर कोर्ट हुई सख्त

Thu, 13 Jun 2024 12:32 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Thu, 13 Jun 2024 12:32 AM IST
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Court becomes strict on not expanding abortion section
सुल्तानपुर। घर में घुसकर मारपीट करने व बलवा के मामले में विवाहिता को हुए गर्भपात की धारा न बढ़ाने पर कोर्ट सख्त हो गई। पुलिस की चार्जशीट पर वादी मुकदमा के एतराज जताने पर एसीजेएम तृतीय शालीन मिश्रा ने पुलिस को अग्रिम विवेचना करने का आदेश दिया है। अदालत ने विवेचना के परिणाम से अवगत कराने का भी आदेश पुलिस को दिया है।
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धनपतगंज थाना क्षेत्र के चक तेंदुआ गांव निवासी जौव्वाद अली ने गांव के ही गुलजार, रुखसार, अल्ताब, अफसर व अफसाना के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट करने के आरोप में केस दर्ज कराया था। आरोप है कि 27 जुलाई 2023 को जौव्वाद अली व उनकी बहू शहनाज को आरोपियों ने लाठी, डंडा व धारदार हथियार से मारपीट कर चोट पहुंचाई थी।
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इसमें जौव्वाद अली का हाथ टूट था और चोटों से बहू शहनाज का गर्भपात हो गया था। पुलिस ने घर में घुसकर मारपीट करने व बलवा के आरोप में चार्जशीट दाखिल कर दी थी लेकिन गर्भपात की धारा नहीं बढ़ाई थी।
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इस पर वादी मुकदमा जौव्वाद अली ने एतराज जताया। उनके अधिवक्ता ने कहा कि पुलिस ने आरोपियों को लाभ पहुंचाने के लिए गर्भपात की धारा नहीं बढ़ाई है। कोर्ट ने धनपतगंज एसओ को मामले में अग्रिम विवेचना करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही विवेचना के परिणाम से अदालत को अवगत कराने का भी आदेश दिया है।
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