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Sultanpur News: हत्या मेें दोषी करार, भेजा गया जेल

Tue, 13 Aug 2024 12:31 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Tue, 13 Aug 2024 12:31 AM IST
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Convicted of murder, sent to jail
सुल्तानपुर। हत्या के मामले में एडीजे एकता वर्मा ने सोमवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट दोषी को 17 अगस्त को सजा सुनाएगी।
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अमेठी जिले के पीपरपुर थाने के गड़रियन का पुरवा मौजा गुडुरी निवासी जहूर अली का भाई जौहर अली छह फरवरी 2006 को शाम के समय अयोध्या नगर बाजार से घर आ रहा था। साथ में भतीजा नन्हे भी था। मौर्य भट्ठे के ऑफिस के पास पहुंचने पर गांव के ही बुद्धू, उदयराज, लेदई व बाबूलाल ने लाठी, फरसा, कुदाल व फावड़ा से हमला कर दिया था। हमले में जौहर अली की मौके पर ही मौत हो गई थी।
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गुहार पर बचाने पहुंचे असगर अली, उनकी पत्नी और जौहर अली की पत्नी को भी आरोपियों ने मारापीटा था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बुद्धू, लेदई व बाबूलाल की मौत हो गई, जबकि आरोपी उदयराज के केस की सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से नौ और बचाव पक्ष की ओर से दो गवाह कोर्ट में पेश किए गए। सोमवार को कोर्ट ने आरोपी उदयराज को दोषी मानते हुए जेल भेजने का आदेश दिया और सजा सुनाने के लिए 17 अगस्त की तिथि नियत की है।
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