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Sultanpur News: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर केस में बयान देने नहीं पहुंचे परिवादी

Fri, 06 Sep 2024 03:36 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Fri, 06 Sep 2024 03:36 AM IST
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Complainant did not come to give statement in the case filed against Congress leader Rahul Gandhi
सुल्तानपुर। गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि केस में बृहस्पतिवार को परिवादी भाजपा नेता बयान देने कोर्ट में नहीं आए। एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने परिवादी के वकील की ओर से बीमार होने की दी गई अर्जी पर अगली सुनवाई के लिए 19 सितंबर की तिथि नियत कर दी है।
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जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन व भाजपा नेता विजय मिश्र ने चार अगस्त 2018 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर किया था। उनका आरोप है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान 15 जुलाई 2018 को बंगलूरू में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। मामले में तलब किए जाने के बाद राहुल गांधी ने 20 फरवरी 2024 को कोर्ट में हाजिर होकर जमानत कराई थी।
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उनका बयान बीती 26 जुलाई को कोर्ट में दर्ज किया गया था। अदालत ने परिवादी विजय मिश्र का बयान दर्ज करने के लिए पांच सितंबर की तिथि नियत की थी, लेकिन वे बीमार होने के कारण बृहस्पतिवार को कोर्ट में पेश नहीं हुए। उनके वकील ने अर्जी देकर अन्य तिथि नियत करने की मांग की। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 19 सितंबर की तिथि नियत कर दी है।
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राहुल पर दायर केस में परिवादी का बयान दर्ज
सुल्तानपुर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ केस दायर करने वाले परिवादी मो. अनवर का बृहस्पतिवार को अदालत में बयान दर्ज किया गया। एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने परिवादी का बयान दर्ज करने के बाद अगली सुनवाई के लिए 19 सितंबर की तिथि नियत कर दी है। परिवादी का आरोप है कि राहुल गांधी ने इंदौर जिले में 24 अक्ततूबर 2013 को चुनावी सभा में एक समुदाय विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। परिवादी का यह भी आरोप है कि वर्ष 2013 में मुजफ्फरनगर के दंगा पीड़ित मुसलमान युवकों का संपर्क पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से होने का बयान राहुल गांधी ने दिया था। करीब 11 वर्ष पूर्व सीजेएम कोर्ट में दाखिल किए गए परिवाद की पत्रावली ट्रांसफर होकर अब एमपी-एमएलए की विशेष मजिस्ट्रेट कोर्ट में पहुंची है।
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