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Sultanpur News: सांसद संजय सिंह के न आने से नहीं तय हो पाया आरोप
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सुल्तानपुर। आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के न आने से शुक्रवार को उनके खिलाफ आरोप तय नहीं हो सका। एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 13 फरवरी की तिथि तय की है।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान 13 अप्रैल 2021 को बंधुआकला थाने के हसनपुर गांव में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सभा की थी। पुलिस ने बिना अनुमति सभा करने के आरोप में सांसद संजय सिंह समेत 13 नामजद व 45 अज्ञात लोगों के खिलाफ आचार के संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया था। कोर्ट ने संजय सिंह समेत सभी आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से अदालत में तलब किया था। शुक्रवार को सांसद कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। उनके अधिवक्ता ने हाजिरी माफी व मौका अर्जी देकर अन्य तिथि तय करने की मांग की। आरोप तय करने की कार्यवाही टल गई। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 13 फरवरी की तिथि तय करते हुए सांसद समेत सभी आरोपियों को हाजिर होने का आदेश दिया है।
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त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान 13 अप्रैल 2021 को बंधुआकला थाने के हसनपुर गांव में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सभा की थी। पुलिस ने बिना अनुमति सभा करने के आरोप में सांसद संजय सिंह समेत 13 नामजद व 45 अज्ञात लोगों के खिलाफ आचार के संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया था। कोर्ट ने संजय सिंह समेत सभी आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से अदालत में तलब किया था। शुक्रवार को सांसद कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। उनके अधिवक्ता ने हाजिरी माफी व मौका अर्जी देकर अन्य तिथि तय करने की मांग की। आरोप तय करने की कार्यवाही टल गई। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 13 फरवरी की तिथि तय करते हुए सांसद समेत सभी आरोपियों को हाजिर होने का आदेश दिया है।
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