फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   Case registered against four on court orders

Sultanpur News: कोर्ट के आदेश पर चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज

Fri, 01 Sep 2023 11:56 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Fri, 01 Sep 2023 11:56 PM IST
विज्ञापन
Case registered against four on court orders
सुल्तानपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर कोतवाली नगर पुलिस ने मृतक को जीवित दिखाकर संपत्ति का इकरारनामा कराने के मामले में चार लोगों को खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है।
विज्ञापन



बंधुआकलां थाना क्षेत्र के मझना मठड़या निवासी गुलशन ने सीजेएम की अदालत में याचिका दायर की थी। आरोप लगाया था कि उसके दादा राम नरायन की मृत्यु 11 जनवरी 2017 को स्वाभाविक रूप से घर पर हुई थी। दादा की मृत्यु के बाद मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए उसने आवेदन किया था। तीन जनवरी 2019 को सक्षम अधिकारी ने मृत्यु प्रमाणपत्र भी जारी कर दिया।
विज्ञापन



दादा की मृत्यु के बाद 17 अक्तूबर 2017 को प्रार्थी उसकी सगी बुआ आशा देवी निवासिनी टिकरिया पूरे हयात उल्ला थाना बंधुआकला, सुनीता निवासी पूरे पुरई, मजरे मझना थाना बंधुआकला, हितलाल निवासी ग्राम शीतल पांडेय का पुरवा मजरे मझना, थाना बंधुआकला व दस्तावेज लेखक से सांठ-गांठ करके राम नरायन के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को खड़ा करके उसका निशानी अंगूठा बनवाकर सुनीता के पक्ष में इकरारनामा करवा लिया जो सब रजिस्ट्रार कार्यालय सदर में दर्ज हो गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन



इसकी शिकायत कोतवाली में की गई लेकिन पुलिस ने सुनवाई नहीं की। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सपना त्रिपाठी के आदेश पर कोतवाली नगर पुलिस ने सुनीता, आशा देवी समेत चार लोगों को खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed