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शहर की बैंक शाखाओं में आम लोग नहीं कर सकेंगे लेन-देन
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सुल्तानपुर। शहर के कंटेनमेंट व हॉट स्पॉट जोन में स्थित बैंक शाखाओं का संचालन गाइड लाइन के अनुरूप होगा। दोनों जोन में स्थित बैंकों में केवल सरकारी विभागों से संबंधित ही कार्य हो सकेंगे। आमलोग बैंकों में लेन-देन नहीं कर सकेंगे।
बुधवार को कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए डीएम ने संक्रमण को देखते हुए यह निर्णय लिया। डीएम सी. इंदुमती ने बैंक अधिकारियों को कंटेनमेंट व हॉट स्पॉट जोन में स्थित बैंकों के संचालन की अनुमति एक तिहाई कर्मचारियों के साथ दी। संचालन के दौरान कर्मियों व अधिकारियों को मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना होगा।
कंटेनमेंट जोन के बैंकों का संचालन 14 अगस्त तक सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक ही हो सकेगा। डीएम ने जोन में स्थित एटीएम में नकदी के प्रबंध के लिए बैंक शाखाओं के संबंधित कर्मचारियों का एसडीएम सदर से पास निर्गत कराने का निर्देश दिया। डीएम ने कहा कि बिना पास वाले कर्मचारी प्रवेश नहीं पा सकेंगे। बैठक में सीडीओ अतुल वत्स आदि मौजूद रहे।
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बुधवार को कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए डीएम ने संक्रमण को देखते हुए यह निर्णय लिया। डीएम सी. इंदुमती ने बैंक अधिकारियों को कंटेनमेंट व हॉट स्पॉट जोन में स्थित बैंकों के संचालन की अनुमति एक तिहाई कर्मचारियों के साथ दी। संचालन के दौरान कर्मियों व अधिकारियों को मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना होगा।
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कंटेनमेंट जोन के बैंकों का संचालन 14 अगस्त तक सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक ही हो सकेगा। डीएम ने जोन में स्थित एटीएम में नकदी के प्रबंध के लिए बैंक शाखाओं के संबंधित कर्मचारियों का एसडीएम सदर से पास निर्गत कराने का निर्देश दिया। डीएम ने कहा कि बिना पास वाले कर्मचारी प्रवेश नहीं पा सकेंगे। बैठक में सीडीओ अतुल वत्स आदि मौजूद रहे।
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