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युवती से दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत खारिज
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सुल्तानपुर। कुड़वार क्षेत्र के एक गांव की युवती 17 मई को दवा लाने सुल्तानपुर जा रही थी। वह कुड़वार रोड पर स्थित बरियार शाह स्कूल के पहले सवारी का इंतजार कर रही थी।
उसी समय गांव का रिजवान मिला और उसने युवती को सुल्तानपुर छोड़ देने के लिए अपनी बाइक पर बैठा लिया। आरोप है कि युवती को रिजवान कुड़वार थाने के परसीपुर गांव स्थित घर पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया था।
उसी दिन रात करीब एक बजे पीड़िता को लाकर उसके घर छोड़ दिया था। इसका उलाहना देने आरोपी रिजवान के घर जाने पर उसके भाइयों इरशाद उर्फ सुपारी व अल्ताफ उर्फ छोटई उसे मारने लगे थे। मामले में पुलिस ने कुड़वार थाने में अपहरण व दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया था।
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एडीजे प्रथम इंतेखाब आलम ने बचाव पक्ष व अभियोजन पक्ष से अधिवक्ता संतोष पांडेय की बहस सुनने के बाद अपराध गंभीर मानते हुए मंगलवार को आरोपी रिजवान की जमानत अर्जी खारिज कर दी। (संवाद)
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उसी समय गांव का रिजवान मिला और उसने युवती को सुल्तानपुर छोड़ देने के लिए अपनी बाइक पर बैठा लिया। आरोप है कि युवती को रिजवान कुड़वार थाने के परसीपुर गांव स्थित घर पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया था।
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उसी दिन रात करीब एक बजे पीड़िता को लाकर उसके घर छोड़ दिया था। इसका उलाहना देने आरोपी रिजवान के घर जाने पर उसके भाइयों इरशाद उर्फ सुपारी व अल्ताफ उर्फ छोटई उसे मारने लगे थे। मामले में पुलिस ने कुड़वार थाने में अपहरण व दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया था।
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एडीजे प्रथम इंतेखाब आलम ने बचाव पक्ष व अभियोजन पक्ष से अधिवक्ता संतोष पांडेय की बहस सुनने के बाद अपराध गंभीर मानते हुए मंगलवार को आरोपी रिजवान की जमानत अर्जी खारिज कर दी। (संवाद)