फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   bail plea of rape accused cancels

दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Fri, 15 Jul 2022 01:00 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 15 Jul 2022 01:00 AM IST
विज्ञापन
bail plea of rape accused cancels
सुल्तानपुर। शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म करने और अश्लील फोटो व वीडियो वायरल करने की धमकी देने के मामले में जेल में निरुद्घ आरोपी को कोर्ट से जमानत नहीं मिल पाई है। एडीजे चतुर्थ राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने अपराध गंभीर मानते हुए बृहस्पतिवार को आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। मामला जयसिंहपुर कोतवाली से जुड़ा है।
विज्ञापन

जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की युवती ने इसी कोतवाली क्षेत्र के सेवतरी गांव निवासी मोनू जायसवाल के खिलाफ पिछली 31 मई को दुष्कर्म करने, धमकी देने के साथ ही आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। युवती का कहना है कि करीब तीन साल पूर्व उसकी पहचान आरोपी मोनू जायसवाल से हुई थी। आरोप है कि शादी का झांसा देकर आरोपी मोनू जायसवाल ने युवती के साथ दुष्कर्म किया था।
विज्ञापन

आरोप है कि युवती की अश्लील फोटो व वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी भी आरोपी मोनू जायसवाल ने दी थी। आरोपी पिछले दिनों से जेल में निरुद्घ है। उसकी जमानत अर्जी पर बृहस्पतिवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सरकारी वकील विजय शंकर शुक्ल ने कहा कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म करके गंभीर अपराध किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

एडीजे चतुर्थ राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपराध गंभीर मानते हुए आरोपी मोनू जायसवाल की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed