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अवैध संबंध में रोड़ा बनी ननद की हत्या करने की आरोपी भाभी की जमानत खारिज

Mon, 12 Oct 2020 10:03 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2020 10:03 PM IST
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Bail of accused sister-in-law's murder rejected
सुल्तानपुर। अवैध संबंध में रोड़ा बनी ननद की प्रेमी के साथ मिलकर हत्या करने की आरोपी भाभी की जमानत अर्जी सोमवार को जिला जज उमेश कुमार शर्मा ने खारिज कर दी। मामला गोसाईगंज थाने के डिहवा खरसोमा गांव से जुड़ा है।
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गांव निवासी गीता पत्नी रमेश कुमार का गांव के ही समर बहादुर से अवैध संबंध चल रहा था। इसका गीता की ननद शिखा ने विरोध किया था। आरोप है कि गीता ने अपने प्रेमी समर बहादुर के साथ मिलकर ननद शिखा की गला दबाकर हत्या कर दी थी और सबूत मिटाने के लिए लाश गोसाईगंज थाने के अकोढ़ी गाव में स्थित तालाब में फेंक दी थी।
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19 अगस्त 2020 को शिखा की लाश अकोढ़ी गांव के तालाब में पाई गई थी। पुलिस ने अकोढ़ी के ग्राम प्रधान अनंत वर्मा की तहरीर पर अज्ञात में हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस की विवेचना में मृतका शिखा की हत्या के पीछे उसकी भाभी गीता का अवैध संबंध सामने आया था।
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पुलिस ने पिछले दिनों हत्या आरोपी भाभी गीता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सोमवार को जिला जज उमेश कुमार शर्मा ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद हत्या आरोपी भाभी गीता की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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