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Sultanpur News: नौकरी के नाम पर ठगी के आरोपी की जमानत खारिज
Sat, 06 Sep 2025 12:44 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Sat, 06 Sep 2025 12:44 AM IST
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सुल्तानपुर। आईएएस की नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपये की ठगी के आरोपी की जमानत अर्जी शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम संतोष कुमार की अदालत ने खारिज कर दिया।
कोतवाली नगर के लक्ष्मणपुर निवासी वादी मुकदमा प्रांजल त्रिपाठी ने 16 जून को मुकदमा दर्ज कराया। वादी के आरोप के मुताबिक, कूरेभार के पिपरी साईनाथपुर-धनंजई केशवपुर निवासी आरोपी प्रणव द्विवेदी अपने पिता अधिवक्ता बजरंग द्विवेदी, राज मिश्र, श्रेयांश अग्रहरि, उत्कर्ष द्विवेदी, मनीष द्विवेदी व अन्य आरोपियों के साथ मिलकर आईएएस बनवाने के नाम पर उससे कई लाख रुपये हड़प लिए और कई फर्जी दस्तावेज भी दिए। प्रकरण में अदालत ने आरोपी मनीष द्विवेदी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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कोतवाली नगर के लक्ष्मणपुर निवासी वादी मुकदमा प्रांजल त्रिपाठी ने 16 जून को मुकदमा दर्ज कराया। वादी के आरोप के मुताबिक, कूरेभार के पिपरी साईनाथपुर-धनंजई केशवपुर निवासी आरोपी प्रणव द्विवेदी अपने पिता अधिवक्ता बजरंग द्विवेदी, राज मिश्र, श्रेयांश अग्रहरि, उत्कर्ष द्विवेदी, मनीष द्विवेदी व अन्य आरोपियों के साथ मिलकर आईएएस बनवाने के नाम पर उससे कई लाख रुपये हड़प लिए और कई फर्जी दस्तावेज भी दिए। प्रकरण में अदालत ने आरोपी मनीष द्विवेदी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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