{"_id":"6a20754110124caec0017dd4","slug":"bail-application-of-woman-accused-in-mohit-murder-case-accepted-sultanpur-news-c-103-1-slko1043-157585-2026-06-04","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sultanpur News: मोहित हत्याकांड में महिला आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sultanpur News: मोहित हत्याकांड में महिला आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर
Thu, 04 Jun 2026 12:11 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Thu, 04 Jun 2026 12:11 AM IST
विज्ञापन
सुल्तानपुर। मोहित सोनकर हत्याकांड में मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार की अदालत में आरोपी रेनू की जमानत अर्जी पर बहस हुई। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात आरोपी रेनू का घटना में कोई अहम किरदार नहीं मानते हुए जमानत सशर्त मंजूर कर ली है।
कोतवाली देहात थाने के जनऊपुर गांव निवासी शारदा देवी ने गत पांच मार्च की घटना बताते हुए अपने पुत्र मोहित सोनकर की हत्या व अन्य लोगों को गंभीर चोट पहुंचाने के आरोप में स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दूसरे पक्ष से भी गुलाब सोनकर ने हत्या सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अदालत ने आरोपी दीपक सोनकर की घटना में अहम भूमिका मानते हुए उसकी जमानत अर्जी पूर्व में खारिज कर दी है, जबकि सामान्य भूमिका वाली महिला आरोपी को राहत दिया है। (संवाद)
विज्ञापन
कोतवाली देहात थाने के जनऊपुर गांव निवासी शारदा देवी ने गत पांच मार्च की घटना बताते हुए अपने पुत्र मोहित सोनकर की हत्या व अन्य लोगों को गंभीर चोट पहुंचाने के आरोप में स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दूसरे पक्ष से भी गुलाब सोनकर ने हत्या सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अदालत ने आरोपी दीपक सोनकर की घटना में अहम भूमिका मानते हुए उसकी जमानत अर्जी पूर्व में खारिज कर दी है, जबकि सामान्य भूमिका वाली महिला आरोपी को राहत दिया है। (संवाद)
विज्ञापन