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आरोपी को गिरफ्तार कर पेश करें कोतवाल : जिला जज
Thu, 20 Jul 2023 12:18 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Thu, 20 Jul 2023 12:18 AM IST
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सुल्तानपुर। अमेठी में चार लोगों की हुई हत्या के मामले में गैरहाजिर ग्राम प्रधान के पति के खिलाफ बुधवार को जिला जज जय प्रकाश पांडेय ने गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया। उन्होंने अमेठी कोतवाल को आदेश दिया है कि वे आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करें। मामले में अगली सुनवाई दो अगस्त को होगी। मामला अमेठी जिले के ग्राम पूरे राजापुर मौजा गुंगवाछ गांव से जुड़ा है।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता रवि शुक्ल के मुताबिक 15 मार्च 2022 को पूर्व ग्राम प्रधान संकठा प्रसाद यादव के पुत्र हनुमान प्रसाद उर्फ बजरंगी ट्रैक्टर-ट्राॅली से अपनी जमीन पर मोरंग गिरा रहे थे। तभी वहां पहुंचे गांव के ही आरोपियों ने लाठी-डंडा व सरिया से उन पर हमला कर दिया था।
हनुमान प्रसाद की गुहार पर बचाव के लिए पहुंची उसकी पत्नी सावित्री देवी, पिता पूर्व ग्राम प्रधान संकठा प्रसाद, भाई अमरेश यादव, मां पार्वती उर्फ नईका देवी, भाभी धन्नू देवी, भतीजे राज उर्फ राज कुमार, भाई अमरजीत व उसकी पत्नी अनीता को भी आरोपियों ने मारपीट कर घायल कर दिया था।
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घायलों को अस्पताल ले जाया गया जहां हनुमान प्रसाद, उसके पिता प्रधान संकठा प्रसाद, भाई अमरेश यादव व मां पार्वती उर्फ नईका देवी की मौत हो गई थी। पुलिस ने अमरजीत यादव की तहरीर पर राम दुलारे यादव, अखिलेश यादव, बृजेश यादव, छोटू उर्फ अभिषेक यादव, ग्राम प्रधान आशा तिवारी, उसके पति रमाशंकर तिवारी व पुत्र नितिन तिवारी और एक अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था।
इसी मामले में बुधवार को ग्राम प्रधान के पति रमाशंकर तिवारी कोर्ट में पेश नहीं हुए। रमाशंकर के अधिवक्ता की ओर से अर्जी देकर कहा गया कि हाईकोर्ट में याचिका विचाराधीन है। लिहाजा कार्रवाई न की जाए। इसका अभियोजन पक्ष की ओर से विरोध करते हुए डीजीसी क्रिमिनल राम अचल मिश्र व अधिवक्ता रवि शुक्ल ने कहा कि मामले को विलंबित करने के लिए अर्जी दी गई है।
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अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता रवि शुक्ल के मुताबिक 15 मार्च 2022 को पूर्व ग्राम प्रधान संकठा प्रसाद यादव के पुत्र हनुमान प्रसाद उर्फ बजरंगी ट्रैक्टर-ट्राॅली से अपनी जमीन पर मोरंग गिरा रहे थे। तभी वहां पहुंचे गांव के ही आरोपियों ने लाठी-डंडा व सरिया से उन पर हमला कर दिया था।
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हनुमान प्रसाद की गुहार पर बचाव के लिए पहुंची उसकी पत्नी सावित्री देवी, पिता पूर्व ग्राम प्रधान संकठा प्रसाद, भाई अमरेश यादव, मां पार्वती उर्फ नईका देवी, भाभी धन्नू देवी, भतीजे राज उर्फ राज कुमार, भाई अमरजीत व उसकी पत्नी अनीता को भी आरोपियों ने मारपीट कर घायल कर दिया था।
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घायलों को अस्पताल ले जाया गया जहां हनुमान प्रसाद, उसके पिता प्रधान संकठा प्रसाद, भाई अमरेश यादव व मां पार्वती उर्फ नईका देवी की मौत हो गई थी। पुलिस ने अमरजीत यादव की तहरीर पर राम दुलारे यादव, अखिलेश यादव, बृजेश यादव, छोटू उर्फ अभिषेक यादव, ग्राम प्रधान आशा तिवारी, उसके पति रमाशंकर तिवारी व पुत्र नितिन तिवारी और एक अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था।
इसी मामले में बुधवार को ग्राम प्रधान के पति रमाशंकर तिवारी कोर्ट में पेश नहीं हुए। रमाशंकर के अधिवक्ता की ओर से अर्जी देकर कहा गया कि हाईकोर्ट में याचिका विचाराधीन है। लिहाजा कार्रवाई न की जाए। इसका अभियोजन पक्ष की ओर से विरोध करते हुए डीजीसी क्रिमिनल राम अचल मिश्र व अधिवक्ता रवि शुक्ल ने कहा कि मामले को विलंबित करने के लिए अर्जी दी गई है।