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Sultanpur News: अधिवक्ता हत्याकांड के आरोपी को नहीं मिली जमानत

Sun, 18 Feb 2024 02:11 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Sun, 18 Feb 2024 02:11 AM IST
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Advocate murder accused not granted bail
सुल्तानपुर। अधिवक्ता आजाद अहमद हत्याकांड में जेल में निरुद्ध आरोपी की जमानत अर्जी शनिवार को प्रभारी जिला जज/एडीजे प्रथम अभय श्रीवास्तव ने खारिज कर दी। हत्याकांड का मुख्य आरोपी सिराज अहमद उर्फ पप्पू फरार चल रहा है।
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कोतवाली देहात थाने के अलहदादपुर गांव निवासी अधिवक्ता आजाद अहमद की छह अगस्त 2023 को भुलकी चौराहे के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जबकि उनके भाई मुनव्वर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। कोतवाली नगर के लोलेपुर निवासी सिराज अहमद उर्फ पप्पू समेत कई आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया था।
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मुख्य आरोपी सिराज अहमद उर्फ पप्पू फरार चल रहा है जबकि अन्य आरोपी जेल में निरुद्ध हैं। जेल में निरुद्ध आरोपी इकराम उर्फ इकरामुद्दीन की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए डीजीसी क्रिमिनल राम अचल मिश्र व अधिवक्ता शेख नजर अहमद ने कहा कि आरोपियों ने अधिवक्ता की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या करके गंभीर अपराध किया है। आरोपी के जमानत पर रिहा होने पर गवाहों के टूटने का खतरा है। प्रभारी जिला जज ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज दी।
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