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Sultanpur News: पत्नी की हत्या का आरोपी दोषी करार, भेजा गया जेल
Sat, 04 Nov 2023 11:48 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Sat, 04 Nov 2023 11:48 PM IST
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सुल्तानपुर। हंसिया से गर्दन काटकर पत्नी की हत्या करने के आरोपी को जिला जज जय प्रकाश पांडेय ने शनिवार को दोषी करार देते हुए जेल भेजने का आदेश दिया। सात नवंबर को जिला जज दोषी को सजा सुनाएंगे।
डीजीसी क्रिमिनल रामअचल मिश्र के मुताबिक बल्दीराय थाने के वलीपुर निवासी अर्जुन की बहन मायावती की शादी घटना से करीब 20 वर्ष पूर्व इसी थाने के ग्राम पूरे गोसांई तुलाराम पंडित मौजा रैंचा निवासी अजय विश्वकर्मा के साथ हुई थी। 20 मई 2020 की सुबह पांच बजे मायावती बाग में गई थी। वहां अजय ने हंसिया से गर्दन काटकर मायावती की हत्या कर दी थी।
इसकी जानकारी मृतका की बेटी मधु ने फाेन करके मामा अर्जुन को दी थी। पुलिस ने अर्जुन की तहरीर पर आरोपी अजय विश्वकर्मा के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी क्रिमिनल रामअचल मिश्र ने घटना को साबित करने के लिए चार गवाहों को कोर्ट में पेश किया। शनिवार को जिला जज ने आरोपी अजय विश्वकर्मा को दोषी करार देते हुए जेल भेजने का आदेश दिया।
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डीजीसी क्रिमिनल रामअचल मिश्र के मुताबिक बल्दीराय थाने के वलीपुर निवासी अर्जुन की बहन मायावती की शादी घटना से करीब 20 वर्ष पूर्व इसी थाने के ग्राम पूरे गोसांई तुलाराम पंडित मौजा रैंचा निवासी अजय विश्वकर्मा के साथ हुई थी। 20 मई 2020 की सुबह पांच बजे मायावती बाग में गई थी। वहां अजय ने हंसिया से गर्दन काटकर मायावती की हत्या कर दी थी।
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इसकी जानकारी मृतका की बेटी मधु ने फाेन करके मामा अर्जुन को दी थी। पुलिस ने अर्जुन की तहरीर पर आरोपी अजय विश्वकर्मा के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी क्रिमिनल रामअचल मिश्र ने घटना को साबित करने के लिए चार गवाहों को कोर्ट में पेश किया। शनिवार को जिला जज ने आरोपी अजय विश्वकर्मा को दोषी करार देते हुए जेल भेजने का आदेश दिया।
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