{"_id":"676ef3c978dae82fab033ac1","slug":"accused-of-murder-by-injecting-poison-sultanpur-news-c-103-1-slko1043-124621-2024-12-28","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sultanpur News: जहर की सुई लगाकर हत्या करने का आरोप लगाया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sultanpur News: जहर की सुई लगाकर हत्या करने का आरोप लगाया
Sat, 28 Dec 2024 12:06 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Sat, 28 Dec 2024 12:06 AM IST
विज्ञापन
सुल्तानपुर। जिला कारागार में पॉक्सो एक्ट के मामले में सजा काट रहे एक कैदी की बृहस्पतिवार शाम संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। देररात मेडिकल कॉलेज पहुंची मृतक की पत्नी ने विपक्षियों पर पति को जहर देकर मारे जाने का आरोप लगाया।
कादीपुर के राईबीगो गांव निवासी बंदी राम मूरत (55) को एक वर्ष पूर्व पॉक्सो एक्ट के एक केस में सजा सुनाई गई थी। वह जेल में था। बृहस्पतिवार शाम उसकी हालत बिगड़ी। जेल प्रशासन ने सिपाही दुर्गेश और अजय के साथ राजकीय मेडिकल कॉलेज भेजा, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।
सूचना मिलते ही परिजन मेडिकल कॉलेज पहुंचे। मृतक राम मूरत की पत्नी सुनीता ने कहा कि केस में सुलह के लिए विपक्षियों ने डेढ़ लाख रुपये लिए थे। कहा था कि सुलह करेंगे लेकिन बाद में मुकर गए। जेल कर्मियों ने फोन कर पति की मृत्यु की जानकारी दी। आरोप लगाया कि पति को जहर की सुई देकर खत्म करा दिया गया। हालांकि उन्होंने कोतवाली या फिर कादीपुर कोतवाली में तहरीर नहीं दी है।
विज्ञापन
जेल अधीक्षक प्रांजल अरविंद ने बताया कि बंदी को शाम को सीने में तेज दर्द हुआ। उसे मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। साल 2019 में मृतक पर पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज हुआ था। छह दिसंबर 2023 को कोर्ट ने सात साल कैद और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई थी।
विज्ञापन
कादीपुर के राईबीगो गांव निवासी बंदी राम मूरत (55) को एक वर्ष पूर्व पॉक्सो एक्ट के एक केस में सजा सुनाई गई थी। वह जेल में था। बृहस्पतिवार शाम उसकी हालत बिगड़ी। जेल प्रशासन ने सिपाही दुर्गेश और अजय के साथ राजकीय मेडिकल कॉलेज भेजा, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।
विज्ञापन
सूचना मिलते ही परिजन मेडिकल कॉलेज पहुंचे। मृतक राम मूरत की पत्नी सुनीता ने कहा कि केस में सुलह के लिए विपक्षियों ने डेढ़ लाख रुपये लिए थे। कहा था कि सुलह करेंगे लेकिन बाद में मुकर गए। जेल कर्मियों ने फोन कर पति की मृत्यु की जानकारी दी। आरोप लगाया कि पति को जहर की सुई देकर खत्म करा दिया गया। हालांकि उन्होंने कोतवाली या फिर कादीपुर कोतवाली में तहरीर नहीं दी है।
विज्ञापन
जेल अधीक्षक प्रांजल अरविंद ने बताया कि बंदी को शाम को सीने में तेज दर्द हुआ। उसे मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। साल 2019 में मृतक पर पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज हुआ था। छह दिसंबर 2023 को कोर्ट ने सात साल कैद और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई थी।