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Sultanpur News: कारोबारी हत्याकांड में आरोपी को मिली सशर्त जमानत

Tue, 19 Nov 2024 12:23 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Tue, 19 Nov 2024 12:23 AM IST
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Accused gets conditional bail in businessman murder case
सुल्तानपुर। कारोबारी संतराम अग्रहरि हत्याकांड के मामले में जेल में निरुद्ध आरोपी को सोमवार को जिला जज ने सशर्त जमानत दे दी है।
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दोस्तपुर थाने के गोसैसिंहपुर निवासी संतराम अग्रहरि उर्फ लल्लू बीते आठ अक्तूबर को अपनी दुकान से घर जा रहे थे। सुजीत सोनी की दुकान के पास हमलावरों ने संतराम की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मृतक के पुत्र हिमांशु अग्रहरि की तहरीर पर मोतिगरपुर थाने के खेमपुर गांव निवासी भाजपा नेता अर्जुन पटेल, इसी गांव के राज वर्मा व प्रदीप वर्मा, विभारपुर निवासी सौरभ वर्मा व एक अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या व साजिश करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था।
इसी मामले मेें पुलिस ने विवेचना में मोतिगरपुर थाने के विभवनपुर गांव के राजेश अग्रहरि को भी आरोपी बना दिया है। बीते दिनों पुलिस ने आरोपी राजेश अग्रहरि को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सोमवार को आरोपी की जमानत अर्जी पर जिला जज लक्ष्मीकांत शुक्ल की कोर्ट में सुनवाई हुई। जिला जज ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी को सशर्त जमानत दे दी है।
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इन शर्ताें का करना होगा पालन
जिला जज ने आरोपी को जमानत देते हुए कई शर्तें लगाई हैं। इनमें गवाहों को प्रभावित न करने व दबाव न डालने, साक्ष्य नष्ट न करने, केस की सुनवाई के दौरान आरोप तय होने व बयान दर्ज होने पर व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित रहने की शर्त शामिल है।
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