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Sultanpur News: किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म में आरोपी दोषी करार
Sat, 20 Sep 2025 11:35 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Sat, 20 Sep 2025 11:35 PM IST
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सुल्तानपुर। किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म मामले में स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने शनिवार को अपना फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी विजय विश्वकर्मा को अपहरण व दुष्कर्म के अपराध में दोषी ठहराया है। सजा पर सुनवाई के लिए 24 सितंबर की तिथि नियत की गई है।
अमेठी जिले के संग्रामपुर थाने के एक गांव की रहने वाली पीड़िता किशोरी की मां ने एक मई 2024 की घटना बताते हुए स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कराया। आरोप के मुताबिक, स्थानीय थाने का रहने वाला आरोपी विजय विश्वकर्मा उनकी पुत्री (16) को बहलाकर बुलाया और अपहरण कर कूरेभार थाने के शहरी निवासी अपनी मौसी के यहां लेकर चला गया।
आरोपी ने किशोरी से दुष्कर्म किया। इस मामले का विचारण स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट की अदालत में चला। अदालत ने शनिवार को आरोपी विजय विश्वकर्मा को मामले में अपहरण और दुष्कर्म का दोषी ठहराया है। वहीं, धमकी व एससी-एसटी के आरोप में उसे बरी कर दिया है। अदालत ने दोषी की सजा पर सुनवाई के लिए बुधवार का दिन तय किया है।
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अमेठी जिले के संग्रामपुर थाने के एक गांव की रहने वाली पीड़िता किशोरी की मां ने एक मई 2024 की घटना बताते हुए स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कराया। आरोप के मुताबिक, स्थानीय थाने का रहने वाला आरोपी विजय विश्वकर्मा उनकी पुत्री (16) को बहलाकर बुलाया और अपहरण कर कूरेभार थाने के शहरी निवासी अपनी मौसी के यहां लेकर चला गया।
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आरोपी ने किशोरी से दुष्कर्म किया। इस मामले का विचारण स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट की अदालत में चला। अदालत ने शनिवार को आरोपी विजय विश्वकर्मा को मामले में अपहरण और दुष्कर्म का दोषी ठहराया है। वहीं, धमकी व एससी-एसटी के आरोप में उसे बरी कर दिया है। अदालत ने दोषी की सजा पर सुनवाई के लिए बुधवार का दिन तय किया है।
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