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Sultanpur News: छेड़खानी व आत्महत्या के दुष्प्रेरण का आरोपी दोषी करार

Tue, 07 Jul 2026 11:39 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Tue, 07 Jul 2026 11:39 PM IST
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Accused convicted of molestation and abetment of suicide
सुल्तानपुर। स्कूल से लौट रही छात्रा (14) से छेड़खानी व आत्महत्या के दुष्प्रेरण सहित अन्य आरोपों से जुड़े 14 साल पुराने मामले में एडीजे चतुर्थ श्याम मोहन जायसवाल की अदालत ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी मो. गुफरान उर्फ तैय्यब अली को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को जेल भेजने का आदेश देते हुए सजा पर सुनवाई के लिए नौ जुलाई की तारीख तय की है।
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अमेठी के मुंशीगंज थाने के एक गांव की रहने वाली छात्रा के चाचा ने 23 अप्रैल 2012 को स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वादी के आरोप के मुताबिक, उनकी भतीजी के स्कूल से आते समय स्थानीय थाने के एक गांव निवासी आरोपी मो. गुफरान उर्फ तैय्यब अली ने छेड़खानी कर उसकी फोटो बना ली थी। आरोपी गुफरान के प्रताड़ित करने पर उनकी भतीजी ने आत्महत्या कर ली। आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र भी पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी मो. गुफरान को छेड़खानी व आत्महत्या के दुष्प्रेरण सहित अन्य अपराध में दोषी मानते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है। (संवाद)
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