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बैंक मैनेजर को कोर्ट से राहत नहीं
Sultanpur
Updated Fri, 07 Nov 2014 05:30 AM IST
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सुल्तानपुर। धोखाधड़ी कर नगर पालिका में फर्जी शपथ पत्र देने के मामले में जेल में निरुद्ध बैंक मैनेजर को कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई। सीजेएम ने आरोपी मैनेजर की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला जज की कोर्ट में दाखिल की गई बैंक मैनेजर की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। कोतवाली नगर के कुड़वार नाका निवासी गीता देवी पत्नी स्व. रामऔतार की तहरीर पर बीते 20 जुलाई को बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की गारवपुर शाखा के मैनेजर रामबदन तिवारी, रामप्रकाश, दयाशंकर तिवारी व दो अज्ञात के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया था। गीता देवी का आरोप है कि उनके मकान को हड़पने के लिए बैंक मैनेजर ने नगर पालिका में फर्जी शपथ पत्र दिया था। जेल में निरुद्ध बैंक मैनेजर राम बदन तिवारी की जमानत अर्जी सीजेएम कोर्ट से खारिज कर दी गई। जिला जज की कोर्ट में दाखिल की गई मैनेजर की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई होगी।
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