{"_id":"127-85261","slug":"Sultanpur-85261-127","type":"story","status":"publish","title_hn":"बिना मशीन चल रहा था अल्ट्रासाउंड सेंटर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बिना मशीन चल रहा था अल्ट्रासाउंड सेंटर
Sultanpur
Updated Thu, 11 Sep 2014 05:30 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
गौरीगंज/जगदीशपुर। जिलाधिकारी के निर्देश पर हुई जांच में अनियमितता मिलने पर एसडीएम अमेठी ने एक अल्ट्रासाउंड केंद्र सील कर दिया। जिला प्रशासन की कार्रवाई से नर्सिंग होम और पैथालॉजी सेंटर संचालकों में हड़कंप मचा है।
जिलाधिकारी जगतराज त्रिपाठी ने मंगलवार को जिले में अवैध रूप से संचालित होने वाले अल्ट्रासाउंड केंद्रों की जांच कराई थी। जगदीशपुर क्षेत्र के लिए नामित जांच अधिकारी एसडीएम अमेठी आरडी राम और सीएचसी अमेठी में तैनात चिकित्सक डॉ. पीके उपाध्याय की टीम को छापामारी के दौरान बीके सिंह नर्सिंग होम पर स्थित अल्ट्रासाउंड केंद्र पर अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं मिली थी। इनकी रिपोर्ट मिलने के बाद डीएम ने उन्हें दोबारा छापामारी का निर्देश दिया।
बुधवार को टीम दोबारा जांच करने पहुंची तब भी अल्ट्रासाउंड मशीन केंद्र पर नहीं पाई गई। जांच अधिकारी ने केंद्र संचालक से अल्ट्रासाउंड मशीन, रजिस्ट्रेशन पेपर व अन्य आवश्यक अभिलेख मांगा लेकिन कुछ उपलब्ध नहीं कराया गया। नियम के तहत मशीन खराब होने या स्थान परिवर्तन की स्थिति में संचित प्राधिकारी/ जिलाधिकारी से पूर्व अनुमति लेने के बाद ही अल्ट्रासाउंड मशीन का स्थान परिवर्तन किया जा सकता है। इन्हीं आरोपों के चलते केंद्र को सील कर दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
जिलाधिकारी जगतराज त्रिपाठी ने मंगलवार को जिले में अवैध रूप से संचालित होने वाले अल्ट्रासाउंड केंद्रों की जांच कराई थी। जगदीशपुर क्षेत्र के लिए नामित जांच अधिकारी एसडीएम अमेठी आरडी राम और सीएचसी अमेठी में तैनात चिकित्सक डॉ. पीके उपाध्याय की टीम को छापामारी के दौरान बीके सिंह नर्सिंग होम पर स्थित अल्ट्रासाउंड केंद्र पर अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं मिली थी। इनकी रिपोर्ट मिलने के बाद डीएम ने उन्हें दोबारा छापामारी का निर्देश दिया।
विज्ञापन
बुधवार को टीम दोबारा जांच करने पहुंची तब भी अल्ट्रासाउंड मशीन केंद्र पर नहीं पाई गई। जांच अधिकारी ने केंद्र संचालक से अल्ट्रासाउंड मशीन, रजिस्ट्रेशन पेपर व अन्य आवश्यक अभिलेख मांगा लेकिन कुछ उपलब्ध नहीं कराया गया। नियम के तहत मशीन खराब होने या स्थान परिवर्तन की स्थिति में संचित प्राधिकारी/ जिलाधिकारी से पूर्व अनुमति लेने के बाद ही अल्ट्रासाउंड मशीन का स्थान परिवर्तन किया जा सकता है। इन्हीं आरोपों के चलते केंद्र को सील कर दिया गया।
विज्ञापन