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दो अभियुक्तों को तीन वर्ष की कैद

Thu, 26 Sep 2013 05:37 AM IST
Sultanpur
Sultanpur Updated Thu, 26 Sep 2013 05:37 AM IST
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सुल्तानपुर। गैंगेस्टर एक्ट के मामले में बुधवार को विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट) संजीव यादव ने दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास व पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। मामला जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा है।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक 11 मार्च 2010 को जयसिंहपुर कोतवाली के तत्कालीन प्रभारी कोतवाल हरेंद्र प्रताप सिंह की तहरीर पर प्रतापगढ़ जिले के कोहड़ौर थाने के रवनियापुर गांव निवासी जीतलाल उर्फ विजय तिवारी, अमरनाथ तिवारी व संतोष तिवारी और कोहड़ौर थाने के भुजैनियां गांव निवासी पन्नीलाल के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस का आरोप था कि अभियुक्तों का एक संगठित गिरोह है। वे आर्थिक लाभ के लिए आए दिन गंभीर अपराध किया करते हैं। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से दो गवाह कोर्ट में पेश किए गए। मामले की सुनवाई कर रहे विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट) संजीव यादव ने अभियुक्तों जीतलाल व अमरनाथ तिवारी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों को गैंगेस्टर एक्ट के तहत तीन वर्ष के कारावास व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। अभियोजन अधिकारी आरएस वर्मा ने बताया कि मामले के सह अभियुक्त संतोष तिवारी की पत्रावली पृथक कर दी गई है, जबकि सह अभियुक्त पन्नीलाल के केस की सुनवाई चल रही है।
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