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अनुदान के लिए कराना होगा ऑनलाइन पंजीकरण
Updated Thu, 27 Jul 2017 12:03 AM IST
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गौरीगंज। कृषि विभाग से संचालित योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को अब ऑनलाइन आवेदन करना होगा। प्राप्त आवेदनों की जांच, चयन प्रक्रिया भी विभाग की ओर से ऑनलाइन करते हुए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जाएगी।
आवेदनों की स्वीकृति की सूचना किसान के मोबाइल नंबर पर दी जाएगी। आवेदन स्वीकृति के 15 दिन के अंदर यंत्रों की खरीद कर उसका विवरण ऑनलाइन करने के बाद विभाग किसान के खाते में आरटीजीएस के माध्यम से अनुदान राशि हस्तांतरित करेगा।
कृषि विभाग की योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को विभाग की परिक्रमा न करने पड़े तथा होने वाली गड़बडी रोकते हुए योजना को पारदर्शी बनाने के लिए शासन ने अब ऑफलाइन आवदेन की व्यवस्था को समाप्त करने की योजना बनाई है।
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कवायद सफल हो सके इसके लिए प्रमुख सचिव ने उपनिदेशक कृषि को पत्र भेजकर किसानों को सिर्फ ऑनलाइन आवेदन पर ही योजनाओं का लाभ देने का निर्देश दिया है।
प्रमख सचिव का पत्र मिलने के बाद उपनिदेशक कृषि ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर किसानों से विभाग से संचालित फार्म मशीनरी बैंक, रोटावेटर, डीजल पंप सेट, छिड़काव मशीन व पावर थ्रेशर आदि कृषि यंत्रों पर अनुदान का लाभ लेने के लिए सिर्फ विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण करते हुए सभी अभिलेखों को अपलोड करने को कहा गया है।
प्राप्त आवेदनों की विभाग ऑनलाइन जांच करने के बाद किसानों का चयन पहले आओ पहले पाओ के माध्यम से करते हुए स्वीकृति की सूचना किसान के पंजीकृत मोबाइल पर देगा। स्वीकृति के बाद किसान को यंत्र की खरीद की सूचना वांछित अभिलेखों के साथ अपने पंजीकृत फॉर्म पर अपलोड करना होगा। उसके बाद विभाग अनुदान की राशि किसान के खाते में आरटीजीएस के माध्यम से हस्तांतरित करेगा।
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आवेदनों की स्वीकृति की सूचना किसान के मोबाइल नंबर पर दी जाएगी। आवेदन स्वीकृति के 15 दिन के अंदर यंत्रों की खरीद कर उसका विवरण ऑनलाइन करने के बाद विभाग किसान के खाते में आरटीजीएस के माध्यम से अनुदान राशि हस्तांतरित करेगा।
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कृषि विभाग की योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को विभाग की परिक्रमा न करने पड़े तथा होने वाली गड़बडी रोकते हुए योजना को पारदर्शी बनाने के लिए शासन ने अब ऑफलाइन आवदेन की व्यवस्था को समाप्त करने की योजना बनाई है।
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कवायद सफल हो सके इसके लिए प्रमुख सचिव ने उपनिदेशक कृषि को पत्र भेजकर किसानों को सिर्फ ऑनलाइन आवेदन पर ही योजनाओं का लाभ देने का निर्देश दिया है।
प्रमख सचिव का पत्र मिलने के बाद उपनिदेशक कृषि ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर किसानों से विभाग से संचालित फार्म मशीनरी बैंक, रोटावेटर, डीजल पंप सेट, छिड़काव मशीन व पावर थ्रेशर आदि कृषि यंत्रों पर अनुदान का लाभ लेने के लिए सिर्फ विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण करते हुए सभी अभिलेखों को अपलोड करने को कहा गया है।
प्राप्त आवेदनों की विभाग ऑनलाइन जांच करने के बाद किसानों का चयन पहले आओ पहले पाओ के माध्यम से करते हुए स्वीकृति की सूचना किसान के पंजीकृत मोबाइल पर देगा। स्वीकृति के बाद किसान को यंत्र की खरीद की सूचना वांछित अभिलेखों के साथ अपने पंजीकृत फॉर्म पर अपलोड करना होगा। उसके बाद विभाग अनुदान की राशि किसान के खाते में आरटीजीएस के माध्यम से हस्तांतरित करेगा।